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पैकिंग का खेल खत्म: 800 और 900 ग्राम वाले खाद्य तेल के पैकेट पर रोक, सिर्फ तय मानक पैक ही बिकेंगे

Nagpur News. खाद्य तेल के पैकेट में वजन घटाकर मनमाने दाम वसूलने के खेल पर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पूरी तरह रोक लगा दी है। अब सभी खाद्य तेल कंपनियों को तय मानक मात्रा में ही पैकेट तैयार करने होंगे। सरकार ने पुराने स्टॉक को खपाने के लिए कारोबारियों व कंपनियों को 31 अगस्त तक की समय सीमा दी थी, जो 2 दिन में खत्म हो जाएगी। आगामी 1 सितंबर से केवल निर्धारित मानक के अनुसार तैयार पैकेटों की ही बिक्री की जा सकेगी। इस नए नियम के लागू होने से बाजार में चल रहे 800 ग्राम, 900 ग्राम और 910 ग्राम जैसे गैर-मानक साइज वाले भ्रामक पैकेट पूरी तरह बाहर हो जाएंगे।
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उपभोक्ताओं को मिलेगी भ्रम से राहत
अक्सर विभिन्न कंपनियां अलग-अलग वजन (जैसे 800 ग्राम या 900 ग्राम) के पैकेट बेचती थीं, जिससे आम उपभोक्ताओं के लिए दो अलग-अलग ब्रांड्स की वास्तविक प्रति लीटर/किलो कीमत की तुलना करना बेहद कठिन हो जाता था। मानक पैक साइज लागू होने के बाद कीमतों और मात्रा का सही आकलन आसान हो जाएगा।
1 लीटर के पैक पर विशेष प्रावधान
यदि पैकेट पर मात्रा लीटर या मिलीलीटर में लिखी गई है, तो उसके साथ उसका वजन (ग्राम/किलोग्राम) भी स्पष्ट रूप से दर्ज करना अनिवार्य होगा, ताकि ग्राहक मात्रा और वजन को आसानी से समझ सकें।
बाजार का हाल और कीमतों में बदलाव की संभावना
अकेले नागपुर शहर में ही वर्तमान में करीब 3 हजार टन तेल का स्टॉक डंप है, जिसे 31 अगस्त तक निकाला जा रहा है। इतवारी के थोक तेल विक्रेता अनिल अग्रवाल के अनुसार, नए नियम लागू होने के बाद कंपनियों के पैकेजिंग साइज और कीमतों में बदलाव देखने को मिलेगा। बाजार में नए पैकेट आना शुरू हो गए हैं, जिससे 170 वाले पैकेट के दाम 190 और 190 वाले पैकेट की कीमत करीब 210 तक पहुंचने की संभावना है।
अब सिर्फ इन मानक पैमानों में मिलेंगे पैकेट
- छोटे पैक : 200 एमएल, 500 एमएल
- मध्यम पैक : 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर
- बड़े पैक / टीन: 15 लीटर और 20 लीटर
Created On :   30 Aug 2026 6:24 PM IST











