हाईकोर्ट: राज्य सरकार को निर्देश - कथित 150 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड खरीद घोटाले की जांच रिपोर्ट पेश करने से पहले लेनी होगी अनुमति

राज्य सरकार को निर्देश - कथित 150 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड खरीद घोटाले की जांच रिपोर्ट पेश करने से पहले लेनी होगी अनुमति
  • कोर्ट ने मांगी थी रिपोर्ट
  • कथित 150 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड खरीद घोटाले की जांच रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, नागपुर. जिला मध्यवर्ती हकारी बैंक (एनडीसीसी) में कथित 150 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड खरीद घोटाले की जांच रिपोर्ट दो सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष पेश करने से पहले राज्य सरकार को संबंधित एकल पीठ से अनुमति लेनी होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने बुधवार को राज्य सरकार को यह निर्देश दिया।

यह है मामला

ओमप्रकाश कामडी व अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति रजनीश व्यास की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत के संज्ञान में लाया गया कि इसी मामले से संबंधित एक अन्य याचिका नागपुर खंडपीठ की एकल पीठ के समक्ष लंबित है। इस याचिका में महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 88 के तहत की गई जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करने से पहले एकल पीठ की अनुमति लेना आवश्यक है। इसी आधार पर अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को रिपोर्ट दो सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष पेश करने से पहले भी संबंधित एकल पीठ की अनुमति लेनी होगी।

कोर्ट ने मांगी थी रिपोर्ट

एनडीसीसी में सरकारी बॉन्ड की खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जे. एन. पटेल ने की है। इससे पहले हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट 4 सप्ताह में पेश करने का निर्देश दिया था। अब रिपोर्ट पेश करने से पहले सरकार को आवश्यक न्यायिक अनुमति की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

Created On :   24 Sept 2026 5:47 PM IST

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