उपक्रम: सामूहिक विवाह में भाग लेने वाले दुल्हन के माता-पिता को मिलेंगे 20 हजार रुपए

सामूहिक विवाह में भाग लेने वाले दुल्हन के माता-पिता को मिलेंगे 20 हजार रुपए
  • जोड़ों के लिए कन्यादान योजना शुरू
  • सामूहिक विवाह में 10 युगलों का होना जरूरी
  • महाराष्ट्र निवासी युगल ही ले सकेंगे भाग

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सामूहिक विवाह समारोह में भाग लेकर विवाह करने वाले जोड़ों के लिए कन्यादान योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत दुल्हन के माता-पिता को 20 हजार रुपए की सब्सिडी मिलेगी। दुल्हन, दूल्हे या नवविवाहितों में से एक अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, भटकी जाति (धनगर व वंजारी सहित) विशेष पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए। सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग ने इस योजना के लिए 29 फरवरी तक आवेदन मंगाए हैं।

वर-वधू महाराष्ट्र राज्य के निवासी हो : कन्यादान योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करने वाली संस्था के माध्यम से सहायक आयुक्त समाज कल्याण नागपुर के कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। योजना की जानकारी समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। योजना के लिए पात्रता के मानक तय कर दिए गए हैं। वर-वधू महाराष्ट्र राज्य के निवासी होने चाहिए। दूल्हे की उम्र 21 वर्ष और दुल्हन की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यह अनुदान केवल वर-वधू के प्रथम विवाह के लिए ही देय होगा। इस योजना का लाभ विधवा को दूसरी शादी करने पर भी मिलेगा। जाति प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

सामूहिक विवाह में 10 जोड़े होने चाहिए : सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करने वाले गैर सरकारी संगठनों के मानक भी तय किए गए हैं। स्थानीय पंजीकरण अधिनियम 1960 और सार्वजनिक ट्रस्टी अधिनियम 1850 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। सामूहिक विवाह समारोह के लिए कम से कम 10 जोड़े (दूल्हा-दुल्हन) की आवश्यकता होगी। जो लोग सामूहिक विवाह समारोह में विवाह करना चाहते हैं उन्हें शासन के निर्णय में दिए गए आवेदन पत्र के अनुसार आवेदन पत्र संस्था में जमा करना होगा। संस्था के माध्यम से प्राप्त आवेदन विवाह संपन्न होने के 15 दिन पहले सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय में जमा करने होंगे।


Created On :   27 Feb 2024 9:22 AM GMT

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