- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- नागपुर
- /
- पूनम चेंबर्स को लेकर अहम फैसला,...
Nagpur News: पूनम चेंबर्स को लेकर अहम फैसला, मनपा वसूलेगी ध्वस्तीकरण का खर्च

Nagpur News पूनम चेंबर्स में हुए अवैध निर्माण के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ के आदेशानुसार मनपा ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि मनपा ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी करे और उसका अनुमानित खर्च (इस्टीमेट) तैयार कर अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे। इसकी एक प्रति याचिकाकर्ता एन. कुमार को भेजी जाए। इस्टीमेट प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को ध्वस्तीकरण का खर्च मनपा के खाते में जमा करना होगा।
आश्वासन का पालन नहीं किया : बिल्डर एन. कुमार ने मनपा द्वारा ‘पूनम टॉवर’ और "पूनम चेंबर्स' के अवैध निर्माण हटाने के लिए जारी नोटिस को चुनौती देते हुए दो अलग याचिका दायर की है। इन याचिकाओं पर सोमवार को न्यायमूर्ति अनिल पानसरे एवं न्यायमूर्ति निवेदिता मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिरुची अग्रवाल ने ध्वस्तीकरण की प्रगति रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसे अदालत ने रिकॉर्ड पर लिया।
याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि पूनम चेंबर्स के पार्किंग क्षेत्र में बने अवैध निर्माण को हटा दिया गया है। हालांकि मनपा की ओर से न्यायालय को बताया कि पार्किंग क्षेत्र में लगभग 80 प्रतिशत ध्वस्तीकरण पूरा हो चुका है और शेष कार्य जारी है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। मनपा ने यह भी कहा कि 5 मार्च से ध्वस्तीकरण का कार्य रुका हुआ था, जिसे अब फिर से शुरू कर दिया गया है। न्यायालय ने अपने निरीक्षण में कहा कि याचिकाकर्ता ने अवैध निर्माण हटाने की लिखित आश्वासन दी थी, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। इस मुद्दे पर आगे विचार किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। मनपा की ओर से एड. जेमिनी कासट ने पैरवी की।
यह भी पढ़े -राजू बाविस्कर की कल्याणिलय रेखा को साहित्य अकादमी पुरस्कार, एक भारत- श्रेष्ठ भारत के तहत लोकोत्सव’ का भी आयोजन
आरबीआई की बिना शर्त माफी : मामले में डिमांड ड्राफ्ट की प्रक्रिया में हुई गलती को लेकर आरबीआई ने अदालत में दायर अपने हलफनामे में बताया कि पूर्व आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उन्हें चेतावनी दी गई है। साथ ही अदालत से माफी भी मांगी गई। अदालत ने यह माफी स्वीकार करते हुए संबंधित अधिकारियों को न्यायालय के पंजीयन विभाग को भी लिखित रूप क्षमा प्रकट करने का निर्देश दिया। इस मामले में आरबीआई की भूमिका समाप्त होने के कारण उसका नाम प्रतिवादियों की सूची से हटाने का आदेश दिया गया।
पूनम टावर का ध्वस्तीकरण भी मनपा करेगी : पूनम टॉवर में किए गए अवैध निर्माण को भी याचिकाकर्ता द्वारा नहीं हटाया गया है, यह बात न्यायालय के ध्यान में लाई गई। मनपा ने अदालत को बताया कि अतिरिक्त सर्विस फ्लोर पर बने लगभग 70 प्रतिशत अवैध निर्माण को पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है। साथ ही यह भी सामने आया कि यह ध्वस्तीकरण कार्य भी याचिकाकर्ता द्वारा रोक दिया गया था। इस पर न्यायालय ने मनपा को निर्देश दिया कि निर्धारित समय के भीतर शेष ध्वस्तीकरण कार्य पूरा किया जाए और उसका खर्च भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। यह खर्च भी याचिकाकर्ता एन. कुमार को मनपा को अदा करना होगा।
यह भी पढ़े -बारामती और अहमदाबाद विमान हादसे की जांच कर रही एएआईबी, डॉ मेधा कुलकर्णी ने आरटीई में की महत्वपूर्ण सुधार की मांग
Created On :   17 March 2026 1:37 PM IST













