Nagpur News: रेलवे स्टेशन पर बहुमंजिला पार्किंग मामला अधिवेशन के कारण अटका

रेलवे स्टेशन पर बहुमंजिला पार्किंग मामला अधिवेशन के कारण अटका
  • हाई कोर्ट में दी गई जानकारी
  • राज्य सरकार के पास जवाब देने का आखिरी मौका

Nagpur News रेलवे स्टेशन के सामने फ्लाई ओवर गिराए जाने के बाद वहां के दुकानदारों को रेलवे स्टेशन पर प्रस्तावित बहुमंजिला पार्किंग में पुनर्वासित किया जाएगा। हालांकि अभी तक जमीन का प्रावधान नहीं किया गया है। नगर विकास विभाग को प्रस्ताव भेजने के बावजूद अधिवेशन के कारण अभी तक निर्णय नहीं लिए जाने का मामला सोमवार को मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ के समक्ष आया। इससे पहले कोर्ट ने जवाब देने के लिए तीन मौके दिए थे। सोमवार को आखिरी मौका देते हुए कोर्ट ने 31 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

जमीन का आरक्षण व्यावसायिक होगा : मॉडर्न स्कूल की जमीन रक्षा विभाग की है, इसलिए पिछली सुनवाई में कहा गया था कि इस पार्किंग के लिए रक्षा विभाग की जमीन नहीं दी जा सकती। इसके बाद कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम और मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की जगह विचारार्थ लेकर नया प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया था। कोर्ट को बताया गया कि महानगरपालिका ने यह प्रस्ताव नगर विकास विभाग को सौंप दिया है और इस पर सरकार स्तर पर विचार किया जा रहा है। न्यायालय ने इस भूमि का आरक्षण बदलने का आदेश दिया है तथा आदेश में यह भी कहा गया है कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए आरक्षण (चेंज ऑफ यूजर) का प्रस्ताव तैयार किया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता महेश धात्रक ने इस मामले में पक्ष रखा।

जमीन का आरक्षण व्यावसायिक होगा : मॉडर्न स्कूल की जमीन रक्षा विभाग की है, इसलिए पिछली सुनवाई में कहा गया था कि इस पार्किंग के लिए रक्षा विभाग की जमीन नहीं दी जा सकती। इसके बाद कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम और मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की जगह विचारार्थ लेकर नया प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया था। कोर्ट को बताया गया कि महानगरपालिका ने यह प्रस्ताव नगर विकास विभाग को सौंप दिया है और इस पर सरकार स्तर पर विचार किया जा रहा है। न्यायालय ने इस भूमि का आरक्षण बदलने का आदेश दिया है तथा आदेश में यह भी कहा गया है कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए आरक्षण (चेंज ऑफ यूजर) का प्रस्ताव तैयार किया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता महेश धात्रक ने इस मामले में पक्ष रखा।

Created On :   8 July 2025 11:57 AM IST

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