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Nagpur News: शराबियों की खैर नहीं, मयखाने से निकलते ही पुलिस करेगी ब्रीथ एनलाइजर से जांच

- सीपी ने पत्र परिषद में की अपील
- मेडिकल जांच के बाद होगी कार्रवाई
Nagpur News दुर्घटनाओं के कई कारण होते हैं, लेकिन ज़्यादातर नशे में गाड़ी चलाने के कारण होती हैं इसलिए, शराब पीकर खुद गाड़ी न चलाएं। यह सलाह पुलिस विभाग की ओर से नागरिकों को दी गई है। दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या को और कम करने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शहर के यातायात पुलिस विभाग ने यू-टर्न अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत, प्रतिष्ठानों के सामने पुलिस हाई अलर्ट मोड पर रहेगी। पब या परमिट रूम से निकलते ही पुलिस द्वारा ब्रीथ एनालाइज़र मशीन से जांच की जाएगी। यह जानकारी पुलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र कुमार सिंगल ने गुरुवार को पुलिस भवन में आयोजित पत्र परिषद में दी। उन्होंने कहा कि यह कानून लागू करने की बात नहीं, बल्कि समाज को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। नागपुर पुलिस की प्राथमिकता है कि वह हर नागरिक की सुरक्षा का ध्यान रखे। उपायुक्त लोहित मतानी का कहना है कि हर जीवन कीमती है। नशे में ड्राइव करने का एक गलत फैसला कई जिंदगियां खत्म कर सकता है। ऑपरेशन यू-टर्न के जरिये हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि ऐसा न हो।
इसलिए अभियान शुरू : पत्र परिषद में बताया गया कि अभियान के तहत, शराब पीकर गाड़ी चलाते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस को भी साथ लिया जाएगा। शराब की जगह के पास या कुछ दूरी पर पुलिस की एक टीम तैनात रहेगी। जैसे ही संबंधित व्यक्ति शराब के नशे में वाहन चलाते हुए दिखाई देगा, मौके पर ही ब्रीथ एनालाइजर से उसकी जांच की जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। वाहन भी जब्त किया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे। शराब के नशे में वाहन न चलाने के लिए जगह-जगह जनजागृति की जाएगी। साथ ही, दुर्घटनाओं के बारे में छात्रों और कर्मचारियों में जनजागरूकता की जाएगी।
धारा 110 के तहत होगी कार्रवाई : संबंधित व्यक्ति की जानकारी डेटा बेस में दर्ज की जाएगी। बार-बार अपराध करने पर बीएनएस की धारा 110 (हत्या जैसा अपराध करने का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। सहपुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, यातायात पुलिस विभाग के उपायुक्त लोहित मतानी, सहायक पुलिस आयुक्त माधुरी बाविस्कर और यातायात विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
शहर के 33 स्थानों पर रहेगी नाकाबंदी : यातायात पुलिस की टीम शहर के 33 महत्वपूर्ण स्थानों पर नाकाबंदी करने वाली है। शराब का सेवन पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। रात 11 बजे से सुबह 2 बजे तक 5 महत्वपूर्ण स्थानों पर नाकाबंदी की जाएगी, जहां शराब पीकर वाहन चलाने वालों की संख्या ज्यादा है।
Created On :   11 July 2025 12:45 PM IST