लोक अदालत में 16 मामले निपटे - 61 लाख जुर्माना वसूला गया
डिजिटल डेस्क, अकोला। लोक अदालत में अकोला जिला और अकोट तहसील न्यायालयों के बीच लंबित 16 मामलों का निपटारा किया गया। जिला विधि एवं सेवा प्राधिकरण के सचिव योगेश पैठणकर ने बताया कि विभिन्न मामलों में समझौता कर 61 लाख 77 हजार 538 रुपये वसूले गये। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार 25 को अकोला जिला एवं अकोट तहसील न्यायालयों में विशेष लोक अदालत में मामलों का निस्तारण किया गया। विशेष लोक अदालत में कुल 337 लंबित प्रकरणों को निस्तारण के लिए रखा गया। इनमें से 16 मामलों का समझौता कर निपटारा किया गया। इसमें मोटर वाहन दुर्घटना प्रकरण, भूमि अधिग्रहण प्रकरण एवं वैवाहिक विवाद आदि प्रकरणों के निराकरण से 61 लाख 77 हजार 538 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।
विशेष लोक अदालत में जिला व सत्र न्यायाधीश सुवर्णा केवले ने उनका मार्गदर्शन किया साथ ही उनकी उपस्थिति में लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। अकोला जिला न्यायालय के पैनल प्रमुख सिविल न्यायाधीश एन. एस.पुरी व पैनल सदस्य के रूप में एड.सुमेध डोंगरदिवे ने कामकाज देखा। अकोट की अदालत में पैनल के प्रमुख के रूप में अकोट के जिला न्यायाधीश चकोर बाविस्कर और पैनल के सदस्य एड.एस.पी.खालोकार ने कामकाज देखा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधीक्षक डी. पी.बाले, संजय वी. रामटेके, राजेश कृ. देशमुख, आर. बी. तेलगोटे, हरीश इंगले, शाहबाज़ खान और अन्य न्यायिक कर्मचारियों, कानूनी स्वयंसेवकों ने परिश्रम किए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव योगेश सू पैठणकर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के संचालन में अकोला बार एसोसिएशन का भी सहयोग मिला।
Created On :   26 March 2023 2:44 PM IST