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लेमा गार्डन के प्रधानमंत्री आवासों को खाली कराने की रिपोर्ट पेश करने 2 हफ्ते की मोहलत
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने जबलपुर के लेमा गार्डन में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए 434 आवासों को खाली कराने की रिपोर्ट पेश करने के लिए कलेक्टर को दो हफ्ते की मोहलत दे दी है। डिवीजन बैंच ने मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को निर्धारित की है।
यह है मामला
यह जनहित याचिका गोहलपुर निवासी पूर्व पार्षद मुरली दुबे ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि लेमा गार्डन में नगर निगम की देखरेख में गरीबों के लिए 434 प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण कराया गया था। आवासों के आवंटन के लिए 1160 लोगों ने 40-40 हजार रुपए जमा कर आवेदन किए थे। नगर निगम की बैठक में निर्णय लिया गया कि लॉटरी के जरिए पीएम आवासों का आवंटन किया जाएगा। अधिवक्ता सीएम तिवारी ने तर्क दिया कि सभी 434 पीएम आवासों पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है। याचिका में पीएम आवास के लिए विधिवत आवेदन करने वाले हितग्राहियों को कब्जा दिलाने का अनुरोध किया गया था।
हाईकोर्ट ने दिया था पीएम आवासों को खाली कराने का आदेश - जनहित याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने 21 दिसंबर 2020 को कलेक्टर को आदेश दिया था कि लेमा गार्डन में पीएम आवासों की जाँच करें। जाँच के दौरान प्रभावित पक्षकारों को भी सुनवाई का अवसर दिया जाए। जाँच के बाद पीएम आवासों में अवैध रूप से रहने वालों को बाहर किया जाए। डिवीजन बैंच ने कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। शुक्रवार को डिवीजन बैंच ने कलेक्टर को रिपोर्ट पेश करने के लिए दो हफ्ते की मोहलत दे दी है।
Created On :   27 March 2021 3:44 PM IST