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गांजा की तस्करी करते 3 आरोपी गिरफ्तार, 1.50 लाख का गांजा जब्त

डिजिटल डेस्क जबलपुर। मादक पदार्थ गांजा की तस्करी मे लिप्त 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 15 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमती लगभग डेढ़ लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ कर रही है।
थाना प्रभारी कुण्डम प्रताप सिंह मरकाम ने बताया कि दिनाँक 21-02-2021 की शाम को क्राईम ब्रांच को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम तिलसानी बस स्टेण्ड में तीन व्यक्ति अपने अपने हाथों में लिए बैग में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर बेचने के फिराक में खड़े हैं। सूचना पर एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रॉवधानों के तहत कार्यवाही करते हुये तत्काल योजनाबद्ध तरीके से क्राईम ब्रांच एवं थाना कुण्डम पुलिस द्वारा दबिश दी गयी तिलसानी बस स्टेण्ड के पास मुखबिर के बताये हुलिये के 3 व्यक्ति अपने हाथों मे बैग लिये खड़े दिखे जो पुलिस को देखकर भागने लगे जिन्हें घेराबंदी कर संग्राम ढाबा के बाजू में यात्री प्रतीक्षालय में पकड़ा। नाम पता पूछने पर तीनों ने अपने नाम प्रमोद रघुवंशी उम्र 47 वर्ष निवासी न्यू कंचनपुर अधारताल, भानू ठाकुर उम्र 40 वर्ष इंडस्ट्रियल एरिया 22 नम्बर फैक्ट्री अधारताल तथा चन्द्रशेखर उर्फ मनीष जोगी उम्र 38 वर्ष निवासी पुराना कंचनपुर बताया है। सूचना से अवगत कराते हुये तलाशी लेने पर तीनों अपने लिए हुए बैगों में मादक पदार्थ गांजा रखे मिले तौल करने पर प्रमोद रघुवंशी के 2 काले रंग के बैग में 5 किलो 100 ग्राम, एवं भानू ठाकुर के ग्रे कलर के बैग में 5 किलो 100 ग्राम तथा चन्द्रशेखर उर्फ मनीष जोगी के ग्रे कलर के बैग में 5 किलो 100 ग्राम गंाजा होना पाया गया है। तीनों से कुल 15 किलो 300 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा कीमती 1 लाख 53 हजार रूपये का जप्त करते हुये तीनों के विरूद्ध धारा 8, 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये उक्त गांजा कहाँ से और कैसे प्राप्त किया के सम्बंध में पूछताछ की जा रही है।
तीन आरोपियों को मादक पदार्थ गांजा के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार करने में क्राईम ब्रांच के सहायक उप निरीक्षक राजेश शुक्ला, प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह, आरक्षक अजय यादव, सुग्रीव तिवारी, सादिक अली, ज्ञानेन्द्र पाठक, मुकेश परिहार एवं सायबर सेल के आरक्षक अमित पटेल, दुर्गेश तथा थाना कुण्डम के प्रधान आरक्षक रूपसिंह कुशराम, आरक्षक सरोज कुमार, प्रिंस कुमार, राज नागवंशी, भीमू सोनवंशी एवं सैनिक तिवारी सिंह की सराहनीय भूमिका रही।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।