रेत का अवैध स्टॉक करने वालों पर 70 लाख का जुर्माना

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
रेत का अवैध स्टॉक करने वालों पर 70 लाख का जुर्माना

कलेक्टर न्यायालय से हुए आदेश, एक माह में शासन के पक्ष में जमा कराई जाए राशि
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
रेत का अवैध स्टॉक करने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। ऐसे ही कुछ प्रकरणों में रेत का अवैध स्टॉक जब्त करने के बाद प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में पेश किए गए। प्रकरणों की सुनवाई के बाद जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने रेत का अवैध भण्डारण करने वालों पर 70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही खनिज अधिकारी को निर्देश गए दिए हैं कि एक माह के अंदर जुर्माने की राशि वसूलकर शासन के पक्ष में जमा कराई जाए। 
आदेश के अनुसार सुरेन्द्र सिंह ठाकुर ने पाटन के गाड़ाघाट क्षेत्र में 7 सौ घनमीटर से ज्यादा रेत का अवैध स्टॉक करके रखा था। टीम ने अवैध भण्डारण जब्त कर कार्यवाही की थी। जिस पर कलेक्टर ने 35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसी तरह पाटन क्षेत्र के बासन-कोनी गाँव के पास वन सीमा क्षेत्र में जितेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा रेत का 5 सौ घनमीटर से ज्यादा अवैध भण्डारण किया गया था, इस पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह ग्राम सकरा पाटन में भन्नू यादव द्वारा द्वारा रेत का 
अवैध स्टॉक करने पर कार्यवाही की गई थी और यहाँ से लगभग 25 डम्पर रेत जब्त की गई थी। कलेक्टर ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। 
दो वाहनों पर 42 हजार का जुर्माना - विजय नगर थाना क्षेत्र में हाइवा क्रमांक एमपी 20 एचबी 4891 के चालक सुखराम परते को मुरुम का अवैध परिवहन करते पकड़ा गया था। इसी तरह हाइवा वाहन क्रमांक एमपी 15 एचए 0637 के चालक अन्नू मरावी को भी विजय नगर थाना पुलिस ने मुरुम का अवैध परिवहन करते पकड़ा था। दोनों वाहनों पर 21-21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
 

Created On :   13 Nov 2020 10:18 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story