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रांझी में गैस रिफिलिंग के अड्डे पर छापा, आटोरिक्शा सहित 9 गैस सिलेंडर जब्त

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के जाँच दल द्वारा आज बापूनगर रांझी में साहिल सोनकर द्वारा संचालित अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर की आकस्मिक जाँच की गई। जाँच के समय मौके पर साहिल सोनकर को आटोरिक्शा क्रं. एम पी 20 आर 4106 जिसका ड्राइवर सुनील चौधरी था, में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर से गैस ट्रांसफर कर भरते हुए पाया गया। सहायक आपूर्ति नियंत्रक संजय खरे के अनुसार जाँच करने पर पाया गया कि रिफिलिंग सेंटर में 70 रूपये प्रति किलो की दर से घरेलू प्रवर्ग के सिलेंडरों से ऑटोरिक्शा आदि वाहनों में गैस ट्रांसफर कर भरी जाती है। गैस ट्रांसफर करने के लिए गैस सिलेंडर को अमानक किस्म के रेगुलेटर एवं रबर पाइप से संयोजित कर विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। मौके पर मिले ऑटोरिक्शा, एचपी कम्पनी के 9 घरेलू रसोई गैस सिलेंडर, चार इलेक्ट्रानिक तौल काँटे,तीन विद्युत मोटर एवं तीन व्यवसायिक रेगुलेटर मय रबर पाईप जब्त किये गये। जब्तशुदा ऑटोरिक्शा, पुलिस थाना रांझी की सुपुर्दगी में तथा सिलेंडर आदि अन्य वस्तुऍं ओम इंडेन गैस एजेंसी,रांझी की सुपुर्दगी में दी गईं। ऑटोरिक्शा चालक उसके मालिक, अवैध रिफिलिंग सेंटर के संचालक एवं उसके विक्रेता द्वारा कारित उक्त अपराध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रवृत्त द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं नियंत्रण आदेश 2000 का उल्लंघन पाये जाने पर अपराध से सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर कलेक्टर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जाँच की कार्रवाई में सहायक आपूर्ति नियंत्रक संजय खरे एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संजीव अग्रवाल,सुचिता दुबे एवं भावना तिवारी शामिल रहे।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।