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लॉ मैनुअल के मुताबिक होगा लोक अभियोजन अधिकारियों का कार्यकाल
सरकार की ओर से दिए गए जवाब के बाद हाईकोर्ट ने किया याचिका का निराकरण
डिजिटल डेस्क जबलपुर । प्रदेश की जिला सत्र न्यायालयों में कार्यरत लोक अभियोजकों की नियुक्ति के मामले पर सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है कि उन सभी का कार्यकाल लॉ मैनुअल के मुताबिक ही होगा। किसी भी लोक अभियोजक की नियुक्ति अनावश्यक रूप से समाप्त नहीं की जाएगी। सरकार की ओर से दिए गए इस बयान पर जस्टिस संजय यादव और जस्टिस मोहम्मद फहीम अनवर की युगलपीठ ने लोक अभियोजकों को हटाए जाने संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका का निराकरण कर दिया।
युगलपीठ ने यह फैसला जबलपुर के लोक अभियोजक अशोक कुमार पटेल तथा एक दर्जन अतिरिक्त लोक अभियोजक की ओर से दायर याचिका पर दिया। आवेदकों का कहना था कि उन्हें एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्रदान की गई थी। अब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही उन्हें पद से हटाने का आदेश 11 जनवरी 2019 को जारी कर दिया गया। आवेदकों ने सुप्रीम कोर्ट व पंजाब हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों का हवाला देकर याचिका में कहा था कि राजनीति से प्रेरित होकर नियुक्तियां निरस्त किया जाना अवैधानिक है। मामले में प्रदेश सरकार के विधि एवं विधायी विभाग, जिला एवं सत्र न्यायधीश व जिला दंडाधिकारी जबलपुर को पक्षकार बनाया गया था। मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दिए जवाब के मददेनजर युगलपीठ ने याचिका का निराकरण कर दिया। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता विपिन यादव ने पैरवी की।
Created On :   19 Dec 2019 3:24 PM IST