अफवाह व संक्रमण फैलाने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई

Action taken against those spreading rumors and infection
अफवाह व संक्रमण फैलाने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई
अफवाह व संक्रमण फैलाने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई

डिजिटल डेस्क  जबलपुर। कोरोना पीडि़त व्यक्ति की हालत को लेकर अफवाह फैलाने व गलत जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले दो लोगों के खिलाफ गढ़ा थाने में और संक्रमण फैलाने के मामले में एक मटन शॉप संचालक के खिलाफ सिविल लाइन में मामला दर्ज किया गया है।  सूत्रों के अनुसार राजस्व निरीक्षक गोरखपुर द्वारा की गई शिकायत में बताया  गया कि 16 मार्च को जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कोरोना को लेकर गलत सूचना देने व सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी फैलाने वाले व्यक्ति पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन करते हुए गढ़ा श्रीराम नगर निवासी हरिप्रसन्ना त्रिपाठी के द्वारा अपने मोबाइल से कोरोना पीडि़त मरीज मुकेश अग्रवाल को लेकर अफवाह फैलाने का कार्य किया गया था। इस कृत्य से शहर में भय का वातावरण फैला जो कि लोक शांति के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इस कृत्य से जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन किए जाने पर धारा  188, 505(1) बी के तहत कार्रवाई करते हुए विवेचना मे लिया गया है। इसी तरह सिविल लाइन टीआई संजय भलावी ने बताया कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन कर डिलाइट मार्केट में  दुकान खोलने पर बादशाह मटन शॉप के संचालक मो. कादिर के खिलाफ संक्रमण फैलाने का अंदेशा होने पर मामला दर्ज किया गया है।
मोबाइल चोर को उड़ीसा से पकड़कर लाया गया- रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय से मोबाइल चुराने वाले एक बदमाश को उड़ीसा से पकड़ कर लाया गया है। मो. सोफुद्दीन नामक इस चोर ने जबलपुर से मोबाइल चोरी किया था। चोरी गए मोबाइल की लोकेशन उड़ीसा में मिलने के बाद जीआरपी टीआई मंजीत सिंह द्वारा एक टीम उड़ीसा भेजकर आरोपी को जबलपुर लाया गया और उससे मोबाइल जब्त कर उसे जेल भेज दिया गया। यह मोबाइल अरविंद दुबे का था जो कि उसे वापस करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। 
 

Created On :   24 March 2020 6:17 PM IST

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