अवैध होर्डिंग्स फ्लैक्स-बैनर लगाने पर होगी कार्रवाई
By - Safal Upadhyay |6 Feb 2023 12:00 PM GMT
सिवनी अवैध होर्डिंग्स फ्लैक्स-बैनर लगाने पर होगी कार्रवाई
डिजिटल डेस्क,सिवनी। नगरीय निकाय क्षेत्रांतर्गत नगर पालिका परिषद से विधिवत अनुमति प्राप्त किए बगैर फ्लैक्स, बैनर एवं होर्डिंग्स अवैध रूप से लगाया जाना मध्यप्रदेश आऊटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 का उल्लंघन है। सीएमओ पूजा बुनकर ने बताया कि नगर पालिका परिषद द्वारा अवैध होर्डिंग्स, फ्लैक्स, बैनर लगाने पर जुर्माना प्रथम बार में 1000 रुपए, द्वितीय बार में 1500 रुपए एवं तृतीय बार में अवैध होर्डिंग्स स्वामियों के विरूध्द मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
Created On :   6 Feb 2023 12:00 PM GMT
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