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10 महीने बाद फिर गुलजार होंगी जिला अदालतें, नियमित प्रत्यक्ष सुनवाई कल से
डिजिटल डेस्क जबलपुर । प्रदेश की जिला और कुटुम्ब अदालतें 10 महीने बाद एक बार फिर गुलजार होने जा रही हैं। हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि जिला और कुटुम्ब अदालतों में 18 जनवरी से नियमित प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू होगी। इस दौरान सभी प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। अधिवक्ताओं और पक्षकारों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में 10 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। अधिवक्ताओं और पक्षकारों के लिए मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य किया गया है। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक और सचिव राजेश तिवारी ने सभी अधिवक्ताओं और पक्षकारों से नियमित प्रत्यक्ष सुनवाई के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। मॉनीटरिंग समिति के सदस्य और संघ के उपाध्यक्ष एचआर नायडू ने कहा है कि नियमित सुनवाई के दौरान गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
बुखार और फ्लू होने पर नहीं मिलेगा प्रवेश - यदि किसी अधिवक्ता और पक्षकार को बुखार या फ्लू होगा तो उसे अदालत परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोर्ट परिसर में कैंटीन और फोटो कॉपी की दुकानें बंद रहेंगी। अदालत परिसर में केवल उन अधिवक्ताओं और पक्षकारों को प्रवेश दिया जाएगा, जिनके प्रकरणों की सुनवाई होनी है। 65 वर्ष से अधिक आयु वाले अधिवक्ताओं और पक्षकारों को अदालतों में उपस्थिति से छूट प्रदान की गई है।
नोट शीट में नहीं होंगे अधिवक्ताओं और पक्षकारों के हस्ताक्षर - नियमित सुनवाई के दौरान सुरक्षा कारणों से नोट शीट पर अधिवक्ताओं और पक्षकारों से हस्ताक्षर नहीं कराए जाएँगे। सुनवाई के लिए कोर्ट रूम में प्लास्टिक शीट लगाई जाएगी। अधिवक्ताओं और पक्षकारों को मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कोर्ट परिसर को सेनिटाइज कराना होगा।
Created On :   17 Jan 2021 5:07 PM IST