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कर्ज वसूलने के बाद धमका रहा था सूदखोर - शिकायत पर सूदखोर के खिलाफ मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क जबलपुर । ग्वारीघाट थाना क्षेत्र स्थित नई बस्ती निवासी 55 वर्षीय मनोज पांडे ने सूदखोर द्वारा प्रताडि़त कर जान से मारने की धमकी दिए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीडि़त का कहना था कि उसने साढ़े 22 हजार रुपये कर्ज लिया था जो कि चुकता करने के बाद भी सूदखोर उससे रुपयों की माँग कर धमका रहा है। सूत्रों के अनुसार पीडि़त द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई है कि सड़क हादसा होने पर उसने सितम्बर 2019 में जितेंद्र दुबे से दस प्रतिशत की ब्याज दर पर साढ़े 22 हजार रुपये कर्ज लिया था। वह हर माह दो हजार रुपये कर्ज चुका रहा था। इस बीच सूदखोर ने पूरा पैसा एकमुश्त वापस माँगा और पैसे नहीं देने पर धमकी दी, जिसके बाद उसने अपनी बाइक 20 हजार रुपये में बेचकर किसी तरह सूदखोर को साढ़े 22 हजार रुपये चुकता कर दिया था, लेकिन कुछ समय बाद जितेन्द्र दुबे घर में घुसकर गाली-गलौज एवं अभद्रता कर 20 हजार रुपये की माँग करने लगा। रिपोर्ट पर जितेन्द्र दुबे के विरुद्ध धारा 294, 506, भादंवि 3,4 कर्जा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मोबाइल पर लिंक भेजकर 20 हजार उड़ाए
गढ़ा थाना क्षेत्र स्थित विकास नगर निवासी सतीश नाथ ने एक शिकायत देकर बताया कि किसी जालसाज ने उसके मोबाइल पर लिंक भेजकर 20 हजार की धोखाधड़ी की है। सूत्रों के अनुसार पीडि़त द्वारा बताया गया कि 17 नवम्बर को मोबाइल पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया और कहा कि मोबाइल पर जो लिंक भेजी है उसे क्लिक करने पर पैसा मिलेगा। पीडि़त ने तीन बार लिंक को क्लिक किया। पहले दो बार 4 हजार 999 रुपये फिर तीसरी बार में 9 हजार 990 रुपये उसके खाते से निकल गये। इस तरह किसी जालसाज ने छल पूर्वक उसके खाते से करीब 20 हजार रुपये उड़ा लिए। शिकायत पर धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर प्रकरण जाँच में लिया गया है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।