एड्स पीडि़त को निचली अदालत में सरेण्डर की इजाजत

AIDS victim allowed in the lower court
एड्स पीडि़त को निचली अदालत में सरेण्डर की इजाजत
एड्स पीडि़त को निचली अदालत में सरेण्डर की इजाजत

डिजिटल डेस्क जबलपुर। मारपीट में गंभीर क्षति पहुंचाने के आरोपी एक एड्स पीडि़त को हाईकोर्ट ने निचली अदालत में सरेण्डर करने की इजाजत दी है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ ने सोमवार को हुई सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि यदि आरोपी दो सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करता है तो उस पर विचार किया जाए। होशंगाबाद पिपरिया के खिडिय़ा में रहने वाले आरोपी ने पिपरिया थाने में दर्ज एक मामले में अग्रिम जमानत का लाभ पाने यह अर्जी दायर की थी। सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से कहा गया कि उनका मुवक्किल निचली अदालत में सरेण्डर करना चाहता है। आरोपी के एड्स पीडि़त होने के मददेनजर अदालत ने जमानत अर्जी वापस लेने की इजाजत देकर निचली अदालत को निर्देश जारी किए।

Created On :   9 Jun 2020 9:19 AM GMT

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