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31 मार्च तक कोर्ट परिसर की सभी दुकानें बंद रहेंगी - निरीक्षण के बाद सीजे का आदेश- बिना कारण कोर्ट में आने पर लगी रोक

डिजिटल डेस्क जबलपुर । कोरोना वायरस के संभावित खतरे को देखते हुए हाईकोर्ट ने कोर्ट परिसर में मौजूद कैंटीन, फोटोकॉपी व अन्य सभी दुकानों को आगामी 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला लिया है। चीफ जस्टिस एके मित्तल, प्रशासनिक न्यायाधीश जस्टिस संजय यादव, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस सुजय पॉल और रजिस्ट्रार जनरल राजेन्द्र कुमार वाणी द्वारा गुरुवार को कोर्ट परिसर का निरीक्षण करने के बाद यह एडवायजरी जारी की है। साथ ही किसी के भी बिना कारण कोर्ट परिसर में प्रवेश करने पर भी रोक लगाई गई है।
रजिस्ट्रार जनरल श्री वाणी के अनुसार कोविड-19 के संक्रमण से बचाव को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए हैं। इसके तहत अब 3 बजे के बाद फाईलिंग सेक्शन द्वारा कोई भी याचिका, आवेदन, दस्तावेज आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उच्च न्यायालय के फ्लू, बुखार, खांसी आदि से पीडि़त कर्मचारी तत्काल डॉक्टर से परामर्श लेंगे। किसी भी कर्मचारी में कोई संदिग्ध लक्षण दिखाई देने पर उसके सहकर्मी रजिस्ट्रार जनरल को तत्काल सूचना देंगे। जहां तक संभव हो कर्मचारी एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाकर रखेंगे और कार्यस्थल पर सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। कोर्ट परिसर में वकीलों के अलावा लिपिक और पक्षकार अधिक संख्या में भी एकत्रित नहीं होंगे। निरीक्षण के दौरान चीफ जस्टिस ने पूरे हाईकोर्ट परिसर में सेनेटाईजेशन और साफ सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।
Created On :   20 March 2020 1:45 PM IST