अमरवाड़ा नगर पालिका परिषद का परिसीमन सही -छिंदवाड़ा कलेक्टर की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Amarwara Municipality Council delimitation right - petition challenging the action of Chhindwara Collector
अमरवाड़ा नगर पालिका परिषद का परिसीमन सही -छिंदवाड़ा कलेक्टर की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
अमरवाड़ा नगर पालिका परिषद का परिसीमन सही -छिंदवाड़ा कलेक्टर की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क  जबलपुर । छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा नगर पालिका परिषद के वार्डों के परिसीमन को लेकर वहां के कलेक्टर द्वारा की गई कार्रवाई को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने अपने विस्तृत आदेश में कहा है कि आपत्तियां बुलाकर आम जनता को सुनवाई का मौका देने के बाद ही यह कार्रवाई की गई है। ऐसे में कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में हस्तक्षेप का कोई कार्रवाई नहीं बनता। इस मत के साथ युगलपीठ ने परिसीमन की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल
छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा तहसील के पटेली मोहल्ला निवासी भाजपा के मण्डल अध्यक्ष शैलेन्द्र पटेल की ओर से दायर इस याचिका में छिंदवाड़ा कलेक्टर द्वारा 16 अक्टूबर 2019 को वार्डों के परिसीमन को लेकर जारी आदेश को कटघरे में रखा गया था। याचिका में आरोप था कि कांग्रेस के छिंदवाड़ा जिला अध्यक्ष विनोद चौरसिया ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके वहां के कलेक्टर पर दवाब बनाया और अपनी मर्जी के मुताबिक वार्डों के परिसीमन की कार्रवाई कराई, जो अवैधानिक है। आरोप यह भी था कि ऐसा करने से पहले लोगों द्वारा की गई आपत्तियों का कलेक्टर ने निराकरण नहीं किया। इतना ही नहीं, कलेक्टर के आदेश के खिलाफ प्रदेश के राज्यपाल को 21 अक्टूबर को शिकायत दी गई। उस पर भी कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई।
मामले पर हुई सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता शशांक शेखर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेडजी का हवाला देकर कहा कि चुनाव से संबंधित मामलों में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि चुनाव याचिका के अलावा किसी और याचिका के जरिए नगर पालिका के चुनावों को चुनौती नहीं दी जा सकती। इतना ही नहीं, परिसीमन की कार्रवाई को लेकर आम जनता से आपत्तियां भी बुलाईं गईं थीं। राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों पर गौर करने के बाद अदालत ने छिंदवाड़ा कलेक्टर द्वारा की गई कार्रवाई को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी।
 

Created On :   16 Nov 2019 1:09 PM IST

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