महिला से छेडख़ानी के आरोपी की जमानत खारिज

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
सतना महिला से छेडख़ानी के आरोपी की जमानत खारिज

डिजिटल डेस्क,सतना। महिला का चरित्र हनन कर सामाजिक रुप से बदनाम करने, लैंगिक उत्पीडऩ (छेडख़ानी) और कूटरचित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कॉपी राइट के नियमों का उल्लंघन करने के आरोपी रुचिर जैन की जमानत याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने मामले की गंभीरता और सत्र विचारणीय होने के चलते आरोपी की जमानत याचिका खारिज की है।

जारी था प्रोडक्शन वारंट

आरोपी रुचिर जैन पिता श्रीपाल जैन निवासी जेआर बिरला रोड 2 नवंबर से खजुराहो थाने में आईपीसी की धारा 307, 286, 427, रेलवे एक्ट की धारा-150 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा- 3 के तहत अपराध दर्ज है। (क्राइम नंबर 0302/22) दर्ज है। कोलगवां थाना पुलिस ने थाने में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 469, 470, 354 घ, 500, पीआरबी की धारा 3 और 12, कॉपी राइट एक्ट की धारा- 37 एवं 63 के तहत दर्ज प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी दर्ज करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करने की मांग अदालत से की थी।

प्रोडक्शन वारंट से अदालत में पेश हुए आरोपी की गिरफ्तारी कोलगवां पुलिस ने दर्ज कर आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा की मांग की। वहीं आरोपी की ओर से जमानत याचिका दाखिल कर जमानत दिए जाने की मांग की गई। अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।

ये है मामला

कोलगवां थाना अंतर्गत निवासी एक महिला ने इसी साल 7 अप्रैल को कोलगवां थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी अनिल तिवारी पिता वीके तिवारी निवासी आकाश गंगा नगर पतेरी, पीयूष चतुर्वेदी पिता प्रवीण चतुर्वेदी निवासी बम्हनगवां,  रुचिर जैन पिता श्रीपाल जैन निवासी जेआर बिरला रोड और रविराज गुप्ता पिता केदार प्रसाद गुप्ता निवासी बांधवगढ़ कालोनी ने कॉपी राइट कानून का उल्लंघन करते हुए किसी अन्य के स्वामित्व में पंजीकृत एक साप्ताहिक समाचार पत्र की कूटरचना कर प्रतियां छपवाईं, जिसमें पीडि़ता का चरित्र हनन करने के लिए गंभीर एवं गरिमा के प्रतिकूल लेख सचित्र प्रकाशित किए। आरोपियों ने चरित्र हनन से संबंधित लेख न केवल पीडि़ता के परिजनों और परिचितों तक पहुंचाए बल्कि इरादतन सोशल मीडिया पर भी प्रसारित कराए।
 

Created On :   6 Dec 2022 1:22 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story