रात 10 से 6 बजे के बीच पटाखा फोडऩे पर पाबंदी

डिजिटल डेस्क जबलपुर । दीपावली पर्व के अवसर पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट व कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारियों को आपस में समन्वय बनाकर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाने के निर्देश जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने दिए हैं।
कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा है कि जिले में धारा 144 प्रभावशील है, इसलिए रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक किसी भी प्रकार का पटाखा एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा, इन पर पाबंदी रहेगी। आदेश में कहा गया है कि अधिकारी अपने क्षेत्र के सभी पटाखा भण्डारण व विक्रय स्थलों का निरीक्षण करें, साथ ही यह सुनिश्चित करें कि आपदा की स्थिति में स्थलों पर अग्निशमन यंत्र, पानी के टैंकर्स, बालटियों में रेत आदि मौके पर उपलब्ध रहें।
आयुध निर्माणी डिपो के पास भी प्रतिबंधित
आयुध निर्माणी डिपो और आसपास के 100 मीटर परिधि में पटाखा छोडऩे और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर इस क्षेत्र में आतिशबाजी और पटाखा छोडऩे पर संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी तरह शहपुरा भिटौनी के एलपीजी फिलिंग स्टेशन व पेट्रोलियम डिपो के 2 किलोमीटर की परिधि व जिले के भीतर पेट्रोलियम पदार्थ एवं एलपीजी भंडारण एवं संग्रहण के समस्त केन्द्रों के आसपास पटाखा छोडऩे और आतिशबाजी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 16 नवम्बर तक प्रभावशील रहेगा।
Created On :   27 Oct 2021 3:08 PM IST