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बेलगाम वाहनों ने बाइकर्स को रौंदा,तीन मृत , एक अन्य गंभीर

डिजिटल डेस्क कटनी/बहोरीबंद । बहोरीबंद थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों में हुए दो सडक़ हादसों का शिकार होकर बाइक सवार तीन युवक काल कवलित हो गए। पहले हादसे में एक युवक की मौत हो गई और दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरे हादसे में दो युवकों की मौत हो गई।
सिहोरा से गांव जा रहे थे युवक
हासिल जानकारी अनुसार सिहोरा-बहोरीबंद मार्ग पर पिपरिया मोड़ के समीप शाम चार बजेतेज रफ्तार हाइवा ने बाइक सवार युवकों को कुचल दिया।हादसे में पटुरिया निवासी आनंद भुमिया पिता जवाहर भुमिया (25) की मौत हुई जबकि रवेंद्र कोल पिता कैलाश कोल, राम कोल गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मृतक का पीएम कराकर मर्ग प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है।
पेट्रोलपंप के समीप हुआ दूसरा हादसा
दूसरा सडक़ हादसा बहोरीबंद थाना क्षेत्र के ही पेट्रोलपंप के पास हुआ जिसमें दो युवकों की मौत हो गई। जानकारी अनुसार ग्राम सांडा निवासी मनोज चौधरी (27) पिता रूपलाल यादव और लक्ष्मी यादव पिता गनेश यादव (26) बाइक में सवार होकर अपने गांव जा रहे थे तभी वेयर हाउस के सामने हाइवा ने पीछे से टक्कर मार दिया जिससे दोनों युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए बहोरीबंद अस्पताल भेजा दिया और आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।