शासकीय भूमि की खरीद-फरोख्त के मामले में 14 लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

Case registered for cheating 14 people in case of horse trading
शासकीय भूमि की खरीद-फरोख्त के मामले में 14 लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज
शासकीय भूमि की खरीद-फरोख्त के मामले में 14 लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

झांसी-खजुराहो फोरलेन पर 13 एकड़ सरकारी जमीन बगैर सक्षम अधिकारी के आदेश के निजी लोगों के नाम पर दर्ज करने का है मामला
डिजिटल डेस्क छतरपुर ।
एंटी माफिया अभियान के तहत पन्ना रोड पर स्थित कदारी गांव में बेशकीमती 13 एकड़ सरकारी जमीन की खरीद-फरोख्त के मामले में एसडीएम का फैसला आने के बाद तहसीलदार ने गुरुवार को 14 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज करवा दिया है। सिविल लाइन थाने में अजय तिवारी सागर, अभय भदौरिया, शरद अग्रवाल सहित 14 लोगों के विरुद्ध यह प्रकरण गुरुवार को दर्ज किया गया। गौरतलब है कि झांसी-खजुराहो फोरलेन पर कदारी गांव में बड़ी मात्रा में शासकीय भूमि स्थित है। एसडीएम अनिल सपकाले ने एसपी छतरपुर को लिखे पत्र में बताया कि उनकी कोर्ट में विचाराधीन राजस्व प्रकरण क्रमांक 79/अ-6-अ/2019-20 में 25 जनवरी को पारित आदेश के अनुसार आरोपी रामस्वरूप तनय रामनाथ चौबे निवासी कदारी थाना सिविल लाइन एवं अन्य 13 लोगों के द्वारा शासकीय भूमि खसरा नंबर 336/1 रकबा 13 एकड़ फर्जी तरीके से अपने नाम दर्ज कर खरीद-बिक्री दर्ज की गई है। इस पत्र के बाद सिविल लाइन थाने में सभी आरोपियों के खिलाफ दिनांक 1.1.83 की तिथि से धारा 420, 467, 468, 469, 470 व 471 में मामला दर्ज किया गया है।
कैसे की धोखाधड़ी
जानकारी के अनुसार विलियम तिर्की तनय अलबक्स तिर्की के नाम पर वर्ष 1971 से 76 तक अर्थात पांच वर्ष की अवधि के लिए नेशनल हाइवे पर स्थित उपरोक्त 13 एकड़ शासकीय भूमि का पट्टा जारी किया गया था। इस पट्टे का आगे के समय के लिए किसी प्रकार का रिन्युवल नहीं हुआ। बाद में उक्त भूमि पर वर्ष 1983-84 में किसी कर्मचारी की मिलीभगत से खसरा कालम 12 में तीन क्रेतागणों सरमन देवी पुत्री देवीप्रसाद, रामस्वरूप तनय रामनाथ और रामसेवक तनय रामप्यारे के नाम पर तहसीलदार के आदेश से चढ़ा दिया गया। यही तहसीलदार का आदेश फर्जी बताया गया है, जिसके आधार इन तीन लोगों के नाम पर फर्जी इंट्री से जमीन दर्ज की गई है। बाद में इन तीनों ने मिलकर उक्त भूमि को अनेक लोगों को बेच दिया। वे आगे भी इस जमीन की खरीद-फरोख्त करते रहे। इसी आधार पर जमीन को वापस शासकीय घोषित करते हुए एसडीएम ने इस जमीन के लाभार्थी 14 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसके बाद तहसीलदार त्रिलोक सिंह पूसाम ने सिविल लाइन थाने में अपराध दर्ज करवा दिया है। साथ ही उक्त भूमि को शासकीय घोषित कर खसरे में ऑनलाइन भी शासकीय दर्ज कर दी गई है।
करोड़ों की सरकारी भूमि की खरीद-फरोख्त के मामले में पुलिस ने रामस्वरूप चौबे कदारी, सरमनदेवी पटेल वार्ड 8 छतरपुर, रामसेवक मिश्रा असाटी मोहल्ला छतरपुर, शेख जहूर मंसूरी वार्ड नंबर दस छतरपुर, संतोष कुमार सोनी संकट मोचन के पास छतरपुर, प्रेमचंद गुप्ता शुक्लाना मोहल्ला छतरपुर, प्रेमकुमारी पत्नी प्रेमचंद्र गुप्ता, अल्पना अवस्थी पत्नी लक्ष्मी प्रसाद अवस्थी तमरयाई मोहल्ला, लक्ष्मी प्रसाद अवस्थी पन्ना नाका छतरपुर, रिचा बरसैंया पत्नी महेश बरसैंया आकाशवाणी तिराहा छतरपुर, मनीषा मिश्रा पति बृजेंद्र मिश्रा चौबे कालोनी छतरपुर, शरद अग्रवाल पिता बाबूलाल अग्रवाल निवासी केएच-4 गोपाल बिहार दमोह नाका जबलपुर, प्रखर समोजोत्थान समिति द्वारा अभय सिंह भदौरिया चौबे कालोनी छतरपुर और प्रखर समाजोत्थान समिति द्वारा अजय कुमार तिवारी पिता दशरथ तिवारी यादव कालोनी सागर के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

Created On :   31 Jan 2020 8:22 AM GMT

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