ओबीसी आरक्षण को लेकर सुको में कैविएट, हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन

Caveat in Suco regarding OBC reservation, review petition in High Court
ओबीसी आरक्षण को लेकर सुको में कैविएट, हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन
ओबीसी आरक्षण को लेकर सुको में कैविएट, हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन

डिजिटल डेस्क जबलपुर । प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक कानूनी बिसात िबछने लगी है। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर दी गई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी दायर की गई है। उल्लेखनीय है कि मप्र हाईकोर्ट ने 13 जुलाई 2021 को अंतरिम आदेश पारित किया था कि फिलहाल 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार ही भर्तियाँ की जाएँ, शेष 13 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को होल्ड पर रखा गया था। इस मामले में राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ  सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी शुरू कर दी है। याचिकाकर्ता असिता दुबे की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट दायर कर अनुरोध किया है कि ओबीसी आरक्षण मामले में उनका पक्ष भी सुना जाए। ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर 13 जुलाई 2021 के आदेश में संशोधन करने के लिए रिव्यू पिटीशन दायर की है। रिव्यू पिटीशन में कहा गया है कि प्रदेश में ओबीसी की आबादी लगभग 51 प्रतिशत है, इसको देखते हुए 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करना न्याय संगत होगा। 
 

Created On :   18 July 2021 9:46 AM GMT

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