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मप्र नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रार की नियुक्ति को चुनौती

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने मप्र नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रार के पद पर चंद्रकला दिव्यगैया की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी किया है। एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया है। मप्र नर्सिंग काउंसिल की पूर्व रजिस्ट्रार जयंती चौरसिया की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि 30 जुलाई 2019 को उन्हें प्रतिनियुक्ति पर मप्र नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रार बनाया गया था। 3 सितंबर 2020 को उन्हें रजिस्ट्रार पद से अलग कर दिया गया। उनकी जगह पर चंद्रकला दिव्यगैया को रजिस्ट्रार बना दिया गया। याचिका में कहा गया कि चंद्रकला दिव्यगैया के नर्सिंग कॉलेज दतिया में पदस्थापना के दौरान कई अनियमितताएँ सामने आई थीं। शिकायत की जाँच के बाद उनका दतिया से अशोक नगर तबादला कर दिया गया था। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री की टीप के आधार पर उन्हें नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रार नियुक्त कर दिया गया। अधिवक्ता पारितोष गुप्ता ने तर्क दिया कि अनावेदक की प्रशासनिक कार्यप्रणाली जाँच के घेरे में है, ऐसे में उन्हें रजिस्ट्रार जैसा महत्वपूर्ण पद देना उचित नहीं है। एकलपीठ ने नोटिस जारी कर अनावेदकों से जवाब तलब किया है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।