तीन महीने में सुनवाई कर कलेक्टर सरकारी जमीन से हटाएं अतिक्रमण

Collector removes encroachment from government land after hearing in three months
तीन महीने में सुनवाई कर कलेक्टर सरकारी जमीन से हटाएं अतिक्रमण
तीन महीने में सुनवाई कर कलेक्टर सरकारी जमीन से हटाएं अतिक्रमण

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने उमरिया कलेक्टर को आदेशित किया है कि चंदिया की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में तीन महीने में सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने इस निर्देश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया है। उमरिया निवासी अनिल चतुर्वेदी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उमरिया के चंदिया में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। तहसीलदार ने वर्ष 2012 में जाँच की थी। जाँच के बाद अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। अधिवक्ता विजय कुमार शुक्ला ने तर्क दिया कि अतिक्रमण हटाने के लिए संभागायुक्त और कलेक्टर को शिकायत दी गई। शिकायत के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने निर्देश दिया है कि कलेक्टर तीन माह के भीतर सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।
 

Created On :   21 Jan 2021 10:05 AM GMT

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