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लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित - 305 हुई संख्या , रविवार को रहेगा लाँकडाउन

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब से आज शुक्रवार की शाम मिली 50 सेम्पल की जाँच रिपोर्ट में तीन और व्यक्तियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है । पॉजिटिव पाये व्यक्तियों में लेमागार्डन आवास योजना निवासी 23 वर्ष की महिला और 28 वर्ष का पुरूष तथा 11 जून की सुबह नईदिल्ली से विमान द्वारा जबलपुर आये जगदम्बा कालोनी निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति शामिल है । इनको जबलपुर में अब कोरोना पाँजिटिव मरीजों की संख्या 305 हो गई । कोरोना संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस रविवार को भी टोअल लाँकडाउन रखनेे का आदेश दिया है । इस संबध मेंं जिला प्रश्सासन द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने कोरोना वायरस की संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर अनलॉक-वन के तहत शुरू की गई सभी गतिविधियों को रविवार 14 जून को विराम देने का आदेश जारी किया ।
इसके पूर्व आईसीएमआर लैब से मिली 41 सेम्पल की जाँच रिपोट्र्स में कोरोना के दो पॉजिटिव मामले सामने आये हैं । पॉजिटिव मिले व्यक्तियों में भानतलैया महर्षि अरविंद वार्ड निवासी 35 वर्ष की महिला तथा आईटीबीपी कर्मी शामिल है जो 9 जून को दिल्ली से जबलपुर आया था ।आईसीएमआर से शुक्रवार की दोपहर मिली 15 सेंम्पल कि जाँच रिपोर्ट में चार और व्यक्तियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है । पॉजिटिव पाये गये चारों व्यक्ति एक ही परिवार के हैं और मेडिकल कॉलेज के पास न्यू शास्त्री नगर के निवासी है । इनमें 33 और 31 साल के पुरुष तथा 32 एवं 33 साल की महिलाएं शामिल हैं । परिवार के तीन सदस्य पूर्व में कोरोना पॉजिटिव पाये जा चुके हैं । इन्हें मिलाकर जबलपुर में अब कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 305 हो गई है । जबलपुर में कोरोना से 225 व्यक्ति स्वस्थ भी हो चुके हैं । आज हुई एक व्यक्ति की मृत्यु के साथ जबलपुर में कोरोना से मृत्यु की संख्या 12 हो गई है । जबकि कोरोना के एक्टिव केस 65 हैं ।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।