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डकैत गौरी यादव गिरोह के लिए रसद ले जा रहा था मददगार, यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क सतना। डेढ़ लाख के इनामी गैंग लीडर गौरी यादव गिरोह के लिए खाने-पीने की सामग्री लेकर जा रहे मददगार को उत्तरप्रदेश पुलिस ने ददरीमाफी के जंगल में घेराबंदी कर पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक चित्रकूट जिले के बहिलपुरवा थाना प्रभारी दीनदयाल सिंह अपनी टीम के साथ सोमवार सुबह ददरी के जंगल में सर्चिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति फड़ेसर बाबा मंदिर के पास संदिग्ध हालत में मौजूद है जो जंगल के अंदर जाने की तैयारी में है। लिहाजा थाना प्रभारी फौरन टीम के साथ मंदिर के पास पहुंचे तो उक्त ग्रामीण भागने लगा, जिसे खदेड़ कर पकड़ लिया गया। ग्रामीण की पहचान राममिलन पुत्र रामगोपाल निवासी छोटी बिलहरी थाना बहिलपुरवा के रूप में की गई, जिसके कब्जे से एक थैला बरामद किया गया जिसमें साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, बीड़ी, सिगरेट, बिस्किट के पैकेट, नमकीन और गुड़ रखा था। पूछताछ में आरोपी ने गौरी यादव गिरोह के लिए उक्त सामग्री खरीद कर ले जाने का खुलासा किया, जिस पर पुलिस के द्वारा आईपीसी की धारा 216ए तथा डीएए एक्ट की धारा 12/14 के तहत कायमी की गई।
बाइक से पहुंचा जंगल तक
पुलिस की गिरफ्त में आया डकैतों का मददगार राममिलन गैंगलीडर के ही गांव का रहने वाला है और उसका संदेशा मिलने पर बाइक से फड़ेसर बाबा मंदिर तक रसद लेकर पहुंचा था। आरोपी ने अपनी बाइक मंदिर के पास छिपा दिया था, जिसे बाद में पुलिस ने जब्त कर लिया। आरोपी से गिरोह के बारे में काफी अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। इस कार्रवाई में एसआई दुर्गेश कुमार, शेर सिंह पाल, आरक्षक अभिषेक, राजकुमार, सरमन कुशवाहा और संजय शामिल थे।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।