कार की टक्कर से अपाहिज हुई युवती को सरकार से दिलाई जाए क्षतिपूर्ति - हाईकोर्ट में लगाई जनहित याचिका

Damage from a car collision should be given to the girl by govt
कार की टक्कर से अपाहिज हुई युवती को सरकार से दिलाई जाए क्षतिपूर्ति - हाईकोर्ट में लगाई जनहित याचिका
कार की टक्कर से अपाहिज हुई युवती को सरकार से दिलाई जाए क्षतिपूर्ति - हाईकोर्ट में लगाई जनहित याचिका

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। अमखेरा रोड पर कार की टक्कर से अपाहिज हुई युवती को सरकार से क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस विजय शुक्ला की युगल पीठ में मामले की प्रांरभिक सुनवाई की गई। जनहित याचिका की अगली सुनवाई 17 जून को नियत की है। इस मामले में गृह सचिव, जबलपुर कलेक्टर और एसपी के साथ गोहलपुर थाना प्रभारी को पक्षकार बनाया गया है। 

यह है मामला 
गोहलपुर थाना अंतर्गत 15 मई 2019 को रात 11 बजे 23 वर्षीय सोनम परिहार अमखेरा रोड मालगुजार परिसर के समीप अपने घर के सामने टहल रही थी। तभी नशे में धुत कार चालक ने सोनम को टक्कर मार दी। कार की टक्कर से सोनम के दाए और बाए पैरों में गंभीर चोटें आई। ईलाज के दौरान सोनम को बायां पैर काट दिया गया। जिस कार ने सोनम को टक्कर मारी, उस कार में चार युवक सवार थे। 

दूसरों पर निर्भर न रहे सोनम 
केन्ट निवासी एलएलबी अंतिम वर्ष के छात्र साहिल अग्रवाल की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि कार की टक्कर में पैर कटने के बाद सोनम को जिंदगी भर दूसरों के सहारे पर निर्भर रहना पड़ेगा। सोनम को यदि राज्य सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति दिलाई जाती है, तो वह सम्मान के साथ जीवन जी सकेगी। 

मुख्य आरोपी को बचा रही पुलिस 
अधिवक्ता अशोक अग्रवाल और एपी सिंह ने आरोप लगाया कि गोहलपुर पुलिस युवती को टक्कर मारने वाले मुख्य आरोपी को बचा रही है। पुलिस अभी तक यह भी पता नहीं लगा पाई है कि दुर्घटना के समय कार में कौन-कौन सवार थे। पुलिस ने किसी और पर प्रकरण दर्ज कर जमानत दे दी है। हाईकोर्ट से अनुरोध किया गया है कि सोनम को राज्य सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। प्रांरभिक सुनवाई के बाद युगल पीठ ने मामले की सुनवाई 17 जून को नियत की है।

Created On :   5 Jun 2019 8:35 AM GMT

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