डम्पर पलटने से क्रेशर कर्मी की मौत -मासूम बच्ची की मौत पर जिम्मेदारों ने चुप्पी साधी

Death of crusher worker due to dumper overturning - Responsible silence on the death of innocent girl
डम्पर पलटने से क्रेशर कर्मी की मौत -मासूम बच्ची की मौत पर जिम्मेदारों ने चुप्पी साधी
डम्पर पलटने से क्रेशर कर्मी की मौत -मासूम बच्ची की मौत पर जिम्मेदारों ने चुप्पी साधी

बरगी क्षेत्र स्थित मानेगाँव क्रेशर प्लांट में हुआ हादसा
डिजिटल डेस्क जबलपुर। बरगी थाना क्षेत्र में मानेगाँव स्थित क्रेशर प्लांट में चालक की लापरवाही से डम्पर पलटने से वहाँ कार्य कर रहा एक श्रमिक डम्पर के नीचे दब गया। डम्पर की चपेट में आने से क्रेशर कर्मी की मौके पर ही मौत हो गयी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुँचकर मर्ग कायम कर प्रकरण जाँच में लिया है। 
डम्पर चालक फरार
  सूत्रों के अनुसार क्रेशर प्लांट में डम्पर पलटने की सूचना पर पहुँची बरगी पुलिस को दुर्गेश यादव उम्र 19 वर्ष निवासी मनकेड़ी ने बताया कि उसका भाई रविशंकर यादव उम्र 23 वर्ष सुबह घर से मानेगाँव में गगनदीप नैयर के क्रेशर प्लांट में काम करने गया था। वहाँ पर डम्पर क्रमंाक एमपी 20 एचबी 6626 पलटने से रविशंकर डम्पर के  नीचे दब गया था जिससे उसके  सिर, कान, जबड़ा, चेहरा में गंभीर चोट आने से उसकी  मृत्यु हो गयी। हादसे के बाद डम्पर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना के कारणों का पता लगाने जाँच शुरू कर दी है। 
चरगवाँ थाना क्षेत्र के समीपी ग्राम छपरा बिजौरी में कार की टक्कर लगने से 6 साल की मासूम बच्ची अंशिका ठाकुर की मौत हो गयी थी। मासूम की मौत को लेकर परिजनों ने व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन शासन-प्रशासन के किसी जिम्मेदार अधिकारी ने पीडि़त परिवार की कोई सुध नहीं ली है। पीडि़त परिवार को राहत दिलाने के लिए ग्रामीणों ने कमर कसी है, जिसके बाद अब पीडि़त परिवार को मदद की उम्मीद जागी है।  ज्ञात हो कि 18 दिसम्बर को स्कूल से घर लौट रही अंशिका को कार चालक सुरेन्द्र पटैल ने टक्कर मार दी थी। उसके बाद 6 दिनों तक अंशिका जीवन, मृत्यु से संघर्ष करती रही और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपनी पूरी जमा पूँजी लगाने के बाद भी बच्ची की जान नहीं बचा पाया था। मासूम बच्ची के पिता रामकुमार ठाकुर व परिजनों ने इलाज व पुलिस कार्रवाई को लेकर लापरवाही का आरोप लगाया था। उसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर कार जब्त की थी और चालक को हिरासत में लिया गया था। इस संबंध में चरगवाँ थाने से मिली जानकारी के अनुसार प्रकरण में कार चालक सुरेन्द्र पटैल की गिरफ्तारी कर जमानत पर रिहा कर िदया गया था और कार अभी थी जब्त है। पुलिस 
जब तक चालान पेश नहीं करती है तब तक कार नहीं छूटेगी। कोर्ट में चालान पेश किए जाने पर जुर्माना के बाद कार मालिक को कार का सुपुर्दनामा मिल सकेगा। 
बीमा क्लेम की तैयारी 
पीडि़त बच्ची के परिजनों का कहना था कि शासन-प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की सहायता व सहानुभूति नहीं मिलने से गाँव में रोष है और ग्रामीणों द्वारा मिलकर बीमा क्लेम कर पीडि़त परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की तैयारी की जा रही है और इस प्रकरण में कुछ अधिवक्ताओं से चर्चा की गयी है। 
 

Created On :   31 Dec 2019 1:38 PM IST

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