न्यू ईयर पर प्रतिबंधित रहेगा डीजे , साढ़े बारह के बाद कार्यक्रम बंद कराना होगा - दिये गये निर्देश

DJ will be banned on New Year, program will have to be stopped after twelve and a half - instructions given
न्यू ईयर पर प्रतिबंधित रहेगा डीजे , साढ़े बारह के बाद कार्यक्रम बंद कराना होगा - दिये गये निर्देश
न्यू ईयर पर प्रतिबंधित रहेगा डीजे , साढ़े बारह के बाद कार्यक्रम बंद कराना होगा - दिये गये निर्देश

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।  पुलिस अधीक्षक जबलपुर अमित सिंह  द्वारा  आज दोपहर 1 बजे कन्टे्रालरूम में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर क्लब एवं होटलों में कार्यक्रम आयोजित करने वाले सभी संचालको की बैठक ए.डी.एम.  संदीप जी.आर. अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) दक्षिण डॉ संजीव उइके की उपस्थिति में ली गयी। बैठक में निर्णरू लिया गया कि आयोजनों में डीजे पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा तथा रात्रि साढ़े बारह के बाद कार्यक्रम बंद करा दिया जाएगा । नव वर्ष की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम आयोजित करने वाले आयोजकों के अलावा समस्त नगर पुलिस अधीक्षक एवं समस्त थाना प्रभारी शहर उपस्थित थे।

बैठक मे सभी की सर्व सम्मति से निर्णय लिये गये जो निम्नानुसार है 
1-रात्रि 00-30 बजे तक आयोजित कार्यक्रम स्वयं बंद करा देंगें।
2-डीजे पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा ।
3-साउंड बाक्स का साउंड परिसर तक ही सीमित रखा जावेगा, प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था रखेंगे, खाद्य सामाग्री अच्छी क्वालिटी की उपलब्ध करायेंगे ताकि फूड प्वाईजनिंग न हो।
4-जिन होटल एवं क्लबो मे शराब/ बीयर पिलाने का लायसेंस नही है, वहॉ शराब का सेवन नही कराया जावेगा। साथ ही जिनके पास लायसेंस है वे निर्धारित समय रात्रि 12 बजे बार बंद कर देंगे।
5-आयोजित कार्यक्रम स्थलो पर पार्किंग की व्यवस्था मैनेजमेंट के द्वारा की जावेगी ।
6-मैनेजमेंट ही यह सुनिश्चित करेगा कि जिन्हें आमंत्रित किया गया है वे ही कार्यक्रम मे सम्मिलित हों, अनाधिकृत लोग प्रवेश न करें।
7-व्यवास्थपकों के द्वारा कार्यक्रम स्थल पर निजि सुरक्षा गार्ड एवं वालेन्टीयर्स तैनात किये जावेंंगे, साथ ही उनकी स्वयं की नैतिक जिम्मेदारी होगी कि आयोजित कार्यक्रम शालीनता पूर्वक हो,  कोइ्र भी कार्यक्रम एैसा आयेजित न करें जिसमे अशलीलता झलकती हो। कार्यक्रम का अयोजन अच्छी भावना एवं स्वस्थ मन से करे ताकि उसका किसी प्रकार से विरोध न हो।
8- मैनेजमेंन्ट कार्यक्रम की आवश्यकतानुसार वीडियोग्राफी करायेगें ताकि आवश्यकता पडऩे पर व्यवधान उत्पन्न करने वालो के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सके । इसके साथ ही आयोजन स्थलों पर प्रवेश/निर्गम मार्ग, मंच को सतत रूप से वॉच किये जाने हेतु सीसी टीवी कैमरें स्थापित किया जावें।  
09- आयोजकगण आयोजित कार्यक्रम के सम्बंध मे पूर्व से सम्बंघित एसडीएम से आवश्यक रूप से अनुमति प्राप्त करते हुये निर्धारित मापदण्डो का पालन सुनिश्चित करायेंगे।
10- आयोजन स्थलों पर प्रवेश/निर्गम मार्ग पृथक-पृथक बनायेंगे, विद्युत तार कटे-फटे नहीं रहेंगे।  
11- आयोजन के दौरान ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के अनुरूप ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग किया जायेगा।
12- आयोजकगण कार्यक्रम स्थल के आसपास वाहनों हेतु पार्किग की व्यवस्था सुनिश्चित कर वालेटिंयर्स तैनात कर चूने की लाईन से मार्किग कराते हुए पार्किंग व्यवस्था करायेगे, ताकि आवागमन में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो ।
 

Created On :   30 Dec 2019 5:35 PM IST

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