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30 दिनों में करो किसानों से खरीदे गए अनाज का भुगतान
जबलपुर के दो किसानों की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया सरकार व अन्य को आदेश
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने सहकारी समिति को अनाज बेचने वाले दो किसानों को राहत दी है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने अपने फैसले में कहा है कि 30 दिनों के भीतर याचिकाकर्ताओं को खरीदे गए अनाज की राशि का भुगतान किया जाए। ऐसा न होने पर याचिकाकर्ता ब्याज पाने के हकदार होंगे।
अदालत ने यह फैसला जबलपुर की मझौली तहसील के ग्राम नंदघाट निवासी प्रद्युम्न कुमार पाण्डे और सिहोरा के ग्राम जौली तलड़ निवासी हुकमा देवी की याचिका पर दिया। आवेदकों का कहना था कि उन्होंने अपना अनाज सिहोरा के तलड़ में स्थित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति को बेचा था। याचिकाकर्ताओं को कहा गया था कि 7 दिनों में उनके बैंक खातों में खरीदे गए अनाज की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। बावजूद इसके राशि का भुगतान न होने पर यह याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आदित्य अहिवासी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने अनावेदकों को निर्देश जारी किए।
संविदा शाला शिक्षकों की बर्खास्तगी पर रोक
जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने दो संविदा शाला शिक्षकों की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी है। शहपुरा के झोंझी संकुल में पदस्थ जितेन्द्र सिंह राजपूत और वर्षा सिंह राजपूत की ओर से दायर याचिकाओं पर 21 अप्रैल को जारी बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दी गई है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने अंतरिम आदेश पारित किया।
Created On :   12 Aug 2020 2:42 PM IST