भ्रष्टाचार मामले में EE सुनिल कुमार सिन्हा को 4 साल की सजा

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भ्रष्टाचार मामले में EE सुनिल कुमार सिन्हा को 4 साल की सजा

डिजिटल डेस्क,बालाघाट। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामले के विशेष जज दीपक कुमार अग्रवाल की कोर्ट ने जल संसाधन के रिश्वतखोरी के आरोपी तत्कालीन एक्जीक्यूटिव इंजीनियर सुनील कुमार सिन्हा को दोषी मानते हुए दो अलग-अलग धाराओं में क्रमश: 3 और 4 वर्ष की सजा और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित का फैसला सुनाया है।

सिन्हा को विगत 25 जून 2016 को 40 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथो लोकायुक्त पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद विशेष जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कोर्ट में, इस प्रकरण की सुनवाई की जा रही थी, जहां से कोर्ट ने सबूतों का परीक्षण करते हुए, उक्त आरोपी को यह सजा सुनाई।

ये था मामला
जिला मुख्यालय के सिविल लाइन क्षेत्र में विगत 25 जून 2016 की सुबह लोकायुक्त पुलिस द्वारा देते हुए जल संसाधन विभाग के तात्कालीन एक्जीक्यूटिव इंजीनियर सुनील कुमार सिन्हा को गिरफ्तार किया गया था। उनके विरूद्ध विभाग के एच.आई.के.अर्थमुव्हर कंपनी के ठेकेदार द्वारा टेंडर की राशि की 5% रकम, जो कि लगभग 1 लाख रुपए के आस-पास होती है, रिश्वत के रूप में मांगे जाने का आरोप लगाया गया था। इसकी लिखित शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस द्वारा इसकी ट्रेपिंग के लिये एक दल गठित कर, उक्त अधिकारी के आवास में संबंधित ठेकेदार से उन्हें 40 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया था। यह रिश्वत ठेकेदार के रनिंग बिल निकालने के एवज में मांगी जा रही थी।

 

Created On :   21 July 2017 2:19 PM GMT

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