दमोह-जबलपुर सड़क बनाने वाली एस्सल कंपनी ने किए शर्तों के उल्लंघन!

Essel company making Damoh-Jabalpur road violated conditions!
दमोह-जबलपुर सड़क बनाने वाली एस्सल कंपनी ने किए शर्तों के उल्लंघन!
दमोह-जबलपुर सड़क बनाने वाली एस्सल कंपनी ने किए शर्तों के उल्लंघन!

जनहित याचिका दायर करने वाले के पैरोकार की लगातार गैरहाजिरी पर हाईकोर्ट ने नियुक्त किया अदालत मित्र
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
दमोह-जबलपुर सड़क बनाने वाली में. एस्सल लिमिटेड कंपनी पर अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका न्यायहित में खारिज करने से इंकार कर दिया है। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने मामले में अधिवक्ता एनएस रूपराह की नियुक्ति अदालत मित्र के रूप में करके अगली सुनवाई 21 सितंबर को निर्धारित की है।
कटंगी के संदीप बजाज की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि दमोह-जबलपुर मार्ग का ठेका मेसर्स एस्सल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिया गया था और इसके लिए एक अनुबंध 7 अगस्त 2009 को हुआ था। अनुबंध की शर्तानुसार कंपनी को सड़क के किनारे 13 यात्री प्रतीक्षालय बनाने थे, टोल नाके पर क्रेन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रखने, नोहटा से दमोह के बीच सड़क के दोनों किनारों पर नाली के निर्माण भी करना था, जो कंपनी ने नहीं किया। नोहटा में डिवाइडर नहीं बनाया गया, जिसके कारण वहां पर लगातार हादसे हो रहे। इसी तरह कटंगी थाने के सामने की करीब सौ मीटर सड़क जर्जर हालत में है और कंपनी ने उसकी मरम्मत भी जरूरी नहीं समझी। दमोह नाका से टोल नाका तक की सड़क भी क्षतिग्रस्त है और उसका मेन्टेनेंस भी कंपनी द्वारा नहीं किया जा रहा, जो अवैधानिक है। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली और सड़क विकास निगम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव हाजिर हुए।

Created On :   21 Aug 2020 8:21 AM GMT

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