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आयोजन के लिये वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी - हाईकोर्ट
डिजिटल डेस्क जबलपुर । उमरिया के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में दशहरे की अनुमति न देने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे आयोजन के लिए वैकल्पिक जगह का इंतजाम कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आयोजन के संबंध में संबंधित अधिकारी दो दिनों के भीतर उचित निर्णय लेकर उसकी जानकारी याचिकाकर्ता को दें। इस निर्देश के साथ एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने शुक्रवार को मामले का निराकरण कर दिया।
यह जनहित याचिका सार्वजनिक दशहरा चल समारोह समिति उमरिया व शंभूलाल खट्टर की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि पिछले तीन दशकों से दशहरा समारोह का आयोजन शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किया जा रहा है। इस साल भी स्टेडियम में दशहरा समारोह के आयोजन की अनुमति के लिए कलेक्टर के समक्ष आवेदन दिया गया, लेकिन उन्होंने सुको के दिशानिर्देश के चलते स्टेडियम में आयेाजन की अनुमति देने से इंकार कर दिया। मामले पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विवेकानंद अवस्थी और राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता भूपेश तिवारी हाजिर हुए। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने प्रशासन को निर्देश जारी करके याचिका का निराकरण कर दिया।
Created On :   5 Oct 2019 1:40 PM IST