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यूनिपोल ठेका आवंटन के मामले पर सुनवाई टली- विलंब से की गई अपील पर माफीनामा स्वीकार
डिजिटल डेस्क जबलपुर। नगर निगम सीमा क्षेत्र में एलईडी मोनोपोल स्ट्रीट होर्डिंग्स और यूनीपोल लगाने का ठेका दीपक एडवरटाइजर्स को दिए जाने को चुनौती देने वाली आउटडोर एडवरटाइजर्स की अपील पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस एके मित्तल और जस्टिस व्हीपीएस चौहान की युगलपीठ के समक्ष अपीलार्थी की ओर से विलंब से अपील किये जाने का आवेदन दिया गया। कोर्ट ने माफीनामा कबूल करते हुए मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को निर्धारित की है।
गौरतलब है कि नगर निगम ने 4 अक्टूबर 2017 को नगर निगम की सीमा क्षेत्र में एलईडी मोनोपोल स्ट्रीट होर्डिंग्स और यूनीपोल लगाने का ठेका दस साल के लिए ग्वालियर के मेसर्स दीपक एडवरटाईजिंग को दे दिए। इस आवंटन को चुनौती देने वाली आउटडोर एडवरटाईजर्स एसोसिएशन की याचिका हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 18 मई 2019 को 50 हजार रुपए की कॉस्ट लगाकर खारिज कर दी थी। एकलपीठ ने अपने फैसले में ठेके की अवधि दस साल से घटाकर 3 साल कर दी थी। इधर एकलपीठ द्वारा लगाई गई कॉस्ट के खिलाफ एक अपील आउटडोर एडवरटाईजर्स ने दायर की। वहीं दूसरी अपील ठेके की अवधि दस से घटाकर 3 साल किए जाने के खिलाफ दीपक एडवरटाईजिंग की ओर से दायर की गई। युगलपीठ ने पूर्व में दोनों मामलों पर एकसाथ सुनवाई करने के निर्देश दिये थे। मामलो में शुक्रवार को हुई दौरान अपील देरी से दाखिल किये जाने पर माफीनामा कबूल करते हुए न्यायालय ने मामले की सुनवाई 24 जनवरी को निर्धारित की है। आउटडोर एडवरटाईजर्स की ओर से अधिवक्ता संकल्प कोचर ने पक्ष रखा।
Created On :   30 Nov 2019 1:15 PM IST