महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के निजी सचिव को हाईकोर्ट ने दी जमानत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने बुधवार को भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के पूर्व निजी सचिव संजीव पलांडे को जमानत प्रदान की है। राकांपा नेता देशमुख भी इसी मामले में आरोपी है लेकिन उन्हें पहले ही कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। सीबीआई ने इस मामले की जांच की है। न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद पलांडे को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी। न्यायमूर्ति ने पलांडे को सीबीआई के साथ मामले की जांच में सहयोग करने व सबूतों के साथ छेड़छाड न करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति ने पलांडे पर जमानत को लेकर वहीं शर्ते लगाई है जो राकांपा नेता देशमुख को जमानत देते समय लगाई गई थी।
पलांडे के वकील शेखर जगताप ने बताया कि 27 जनवरी को उनके मुवक्किल जेल से बाहर आएंगे। हाईकोर्ट ने पिछले माह पलांडे को मनीलांडरिंग से जुड़े मामले में जमानत प्रदान की थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पलांडे को मनीलांडरिंग के मामले में जून 2021 में गिरफ्तार किया था। जबकि अप्रैल 2022 में सीबीआई ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में पलांडे की हिरासत ली थी। सुनवाई के दौरान पलांडे की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता जगताप ने न्यायमूर्ति के सामने कहा कि मेरे मुवक्किल(पलांडे) पर भ्रष्टाचार को लेकर लगाए गए आरोप आधारहीन है। मेरे मुवक्किल को ईडी से जुड़े मामले में जमानत मिल चुकी है। इसलिए उन्हें भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में भी जमानत दी जाए। हाईकोर्ट ने मनीलांडरिंग से जुड़े मामले में मेरे मुवक्किल को जमानत देते समय पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाझे के बयान को विश्वसनीय नहीं माना है। मेरे मुवक्किल एक सरकारी कर्मचारी है। उनके फरार होने की संभावना नहीं है। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने तत्कालीन मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपं की जांच की शुरुआत की थी फिर मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की थी।
Created On :   25 Jan 2023 7:14 PM IST