प्रहलाद लोधी की सजा पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित -विधानसभा की सदस्यता समाप्ति का मामला

High court verdict on Prahlad Lodhis sentence secured - case of termination of membership of Legislative Assembly
प्रहलाद लोधी की सजा पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित -विधानसभा की सदस्यता समाप्ति का मामला
प्रहलाद लोधी की सजा पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित -विधानसभा की सदस्यता समाप्ति का मामला

डिजिटल डेस्क जबलपुर । पन्ना जिले की पवई सीट से पूर्व भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की अपील पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस विष्णु प्रताप सिंह चौहान ने बुधवार को करीब डेढ़ घण्टे तक चली सुनवाई के बाद सजा पर रोक लगाए जाने के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जो आज शाम को सुनाया जाएगा।
विधानसभा ने उनकी सदस्यता समाप्त
गौरतलब है कि तहसीलदार से मारपीट और बलवे के आरोप में राजधानी की विशेष अदालत ने विगत 31 अक्टूबर को भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी को दो साल की सजा सुनाई थी। निर्वाचित विधायक को हुई सजा के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई थी, क्योंकि कानूनन श्री लोधी की सीट खतरे में आ गई थी। 2 नवम्बर को विधानसभा ने उनकी सदस्यता समाप्त करके पवई सीट के रिक्त होने की सूचना चुनाव आयोग को भेजी थी। विशेष अदालत द्वारा दी गई सजा को चुनौती देकर यह अपील हाईकोर्ट में दायर की गई थी।मामले पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान प्रह्लाद लोधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रविनंदन सिंह, पुरुषेन्द्र कौरव और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता शशांक शेखर ने दलीलें रखीं।

Created On :   6 Nov 2019 8:21 AM GMT

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