- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- बिना लीज फ्री होल्ड में कैसे दे दी...
बिना लीज फ्री होल्ड में कैसे दे दी जमीन - छिंदवाड़ा बस स्टैंड टर्मिनल का मामला
डिजिटल डेस्क जबलपुर। छिंदवाड़ा में बस स्टैंड टर्मिनल के लिये फ्री होल्ड शासकीय भूमि दिये जाने को चुनौती देने के मामले पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। चीफ जस्टिस एके मित्तल तथा जस्टिस व्हीपीएस चौहान की युगलपीठ के सामने सरकार की ओर से जवाब के लिये मोहलत चाही गई। न्यायलय ने अब अगली सुनवाई 16 जनवरी को तय की है।
छिंदवाड़ा निवासी असगर अली वासू की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि ननि छिंदवाड़ा ने सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस को बस स्टैंड टर्मिनल बनाने के लिये 11.634 हजार वर्ग मीटर जमीन फ्री होल्ड दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मेसर्स काशीनाथ दिगआरे इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन जेव्ही फर्म को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हैरानी वाली बात यह है कि फर्म को इसमें से 1945 वर्ग मीटर जमीन बेचने की छूट दी गई है। इसी मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। मामले में प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, छिंदवाड़ा कलेक्टर, निगमायुक्त, छिंदवाड़ा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस ननि तथा मेसर्स काशीनाथ जेव्ही फर्म को पक्षकार बनाया गया है। पिछली सुनवाई के दौरान जारी किए गए नोटिस के बाद अनावेदकों की ओर से जवाब के लिये समय की मांग की गई न्यायालय ने मांग स्वीकार करते हुए सुनवाई मुलतवीं कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार अग्रवाल और उत्कर्ष अग्रवाल पैरवी कर रहे है।
Created On :   29 Nov 2019 1:19 PM IST