एनएच के प्रतिबंधित क्षेत्र में दुकानों के निर्माण पर विधि अनुसार कार्रवाई के निर्देश

Instructions for action according to law on construction of shops in restricted area of NH
एनएच के प्रतिबंधित क्षेत्र में दुकानों के निर्माण पर विधि अनुसार कार्रवाई के निर्देश
एनएच के प्रतिबंधित क्षेत्र में दुकानों के निर्माण पर विधि अनुसार कार्रवाई के निर्देश

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की डिवीजन बैंच ने मैहर तहसील के एनएच-30 के 10 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा बनाई जा रही दुकानों को तोडऩे के लिए दायर याचिका का निराकरण कर दिया है। डिवीजन बैंच ने सतना कलेक्टर को निर्देशित किया है कि एनएच के प्रतिबंध क्षेत्र में बनाई जा रही दुकानों के खिलाफ दायर अभ्यावेदन पर विधि अनुसार कार्रवाई की जाए। यह जनहित याचिका मैहर निवासी रामहित जायसवाल की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि सतना जिले के अंतर्गत मैहर तहसील के बेरमा ग्राम पंचायत से एनएच-30 होकर निकलता है। एनएचएआई द्वारा एनएच के किनारे 10 मीटर का क्षेत्र भविष्य में सड़क के विस्तार के लिए रिजर्व रखा जाता है। याचिका में कहा गया कि बेरमा ग्राम पंचायत द्वारा एनएच-30 के 10 मीटर के क्षेत्र में दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। अधिवक्ता धर्मेन्द्र सोनी ने बताया कि इस संबंध में सतना कलेक्टर को 23 नवंबर 2020 को अभ्यावेदन दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने कलेक्टर को अभ्यावेदन पर विधि अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

Created On :   13 Jan 2021 9:06 AM GMT

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