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एनएच के प्रतिबंधित क्षेत्र में दुकानों के निर्माण पर विधि अनुसार कार्रवाई के निर्देश

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की डिवीजन बैंच ने मैहर तहसील के एनएच-30 के 10 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा बनाई जा रही दुकानों को तोडऩे के लिए दायर याचिका का निराकरण कर दिया है। डिवीजन बैंच ने सतना कलेक्टर को निर्देशित किया है कि एनएच के प्रतिबंध क्षेत्र में बनाई जा रही दुकानों के खिलाफ दायर अभ्यावेदन पर विधि अनुसार कार्रवाई की जाए। यह जनहित याचिका मैहर निवासी रामहित जायसवाल की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि सतना जिले के अंतर्गत मैहर तहसील के बेरमा ग्राम पंचायत से एनएच-30 होकर निकलता है। एनएचएआई द्वारा एनएच के किनारे 10 मीटर का क्षेत्र भविष्य में सड़क के विस्तार के लिए रिजर्व रखा जाता है। याचिका में कहा गया कि बेरमा ग्राम पंचायत द्वारा एनएच-30 के 10 मीटर के क्षेत्र में दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। अधिवक्ता धर्मेन्द्र सोनी ने बताया कि इस संबंध में सतना कलेक्टर को 23 नवंबर 2020 को अभ्यावेदन दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने कलेक्टर को अभ्यावेदन पर विधि अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।