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शाजापुर: खेरची पटाखा लाइसेंस जारी करने संबंधी निर्देश
डिजिटल डेस्क, शाजापुर। शाजापुर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी खेरची पटाखा लाइसेंस जारी किये जाएंगे। इस वर्ष दीपावली त्यौहार 14 नवम्बर 2020 को मनाया जावेगा। उक्त परिप्रेक्ष्य में अस्थाई पटाखा लाइसेंसो का खेरची व्यापारियों द्वारा सामग्री विक्रय 04 नवम्बर 2020 से 26 नवम्बर 2020 तक किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन ने जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारी शाजापुर एवं शुजालपुर को खेरची पटाखा लाइसेंस जारी करने संबंधी निर्देश जारी कर निर्देशित किया है कि वे संबंधित स्थल का चयन कर नक्शे की कार्यालय जिलादण्डाधिकारी शाजापुर को भेजना सुनिश्चित करें। संबंधित आवेदकों से आवेदन फार्म प्रारूप ए.ई.-5 में ही प्राप्त करें तथा अनुज्ञप्ति प्रारूप एल.ई.-5 में जारी करें। आवंटन की निर्धारित शर्ते अस्थाई दुकाने एक दूसरे से कम से कम 3 मीटर की दूरी पर किसी कार्यशाला स्थल से 50 मीटर की दूरी पर होगी। अस्थाई दुकाने एक दूसरे के आमने-सामने नहीं होगी। आतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखे एवं अग्नि दुर्घटना रोकने हेतु समुचित उपाय करना होंगे। दुकानो में प्रकाश करने हेतु तेल लेम्प, खुली बिजली का उपयोग प्रतिबंधित होगा। विद्युत लाईन का उपयोग किये जाने पर तार की दृढ़ता से लगाना होगा, तार की सिरे कटे एवं खुले न हो तथा उनकी सुरक्षा के संबंध में इलेक्ट्रीक सेफ्टी इस्पेक्टर से प्रमाण पत्र प्राप्त कर दुकानदार को नगर पालिका में प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी बिजली की लाईट का प्रयोग किया जाता है तो उसे या तो दीवार पर या छत पर दृढ़ता से लगाना होगा, किसी प्रकार की तार लटके नही होंगे। इनके लिए बटन छत के पास लगाने होगे एवं एक पंक्ति की सभी दुकानो के लिए मास्टर स्विच लगना होगा। जिससे मास्टर स्विच से फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिये, जिससे की शार्ट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः बंद हो जाये। विद्युत कनेक्शन रजिस्टर्ड ठेकेदार से विधिवत अनुमति लेकर रहेंगे। दुकान के 100 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा। प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान में पानी से भरे ड्रम एवं रेती से भरी कम से कम दो बाल्टी रखेगा। दुकानदार को दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों का जोखिम स्वभाव की आतिशबाजी के संबंध में सुरक्षित तरीके से उठाई-धराई के संबंध में प्रशिक्षित कर्मचारियों का रखना होगा। दुकान में एक समय में अधितम 25 किलो तक के विस्फाटक रखने की अनुमति होगी। दुकान पर धूम्रपान निषेध होगा, जिसका बोर्ड लगाने की व्यवस्था रखी जावें। स्थल का नक्शा बनाकर इस कार्यालय से अनुमोदन करावें। प्रत्येक लायसेंसी को अपना लाइसेंस दुकान में प्रदर्शित करना होगा एवं बिना लाइसेंस के एवं लाइसेंस से हटकर कोई भी दुकानदार विक्रय करते पाया गया तो संबंधित थाना प्रभारी द्वारा विस्फोटक अधिनियम के तहत् उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। अधिकृत स्थान के अलावा यदि कोई लायसेंसधारी अथवा बिना लायसेंसी के विक्रय किया जाता है तो विस्फोटक अधिनियम के तहत उसके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। दुकान स्थल पर नगर पालिका द्वारा फायर ब्रिगेड 24 घंटे उपलब्ध कराई जाएगी। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चो को तब तक आतिशबाजी न बेची जाए तब उनके साथ कोई व्यस्क व्यक्ति साथ न हो। दुकान के अंदर पटाखों को या ग्राहक का जमाव नही करेंगे एवं दुकाने के अंदर आतिशबाजी ग्राहक को दिखाने के लिये नही रखी जावेगी। कोरोना वायरस Covid-19 के लिये भारत सरकार, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गाइड लाइन एवं दिशा निर्देशो का पटाखा विक्रय स्थल पर पालन करवाना सुनिश्चित करें। लड़ी (जुड़े हुए पटाखों) गठित करने वाले अलग-अलग पटाखों के लिए वर्णित सीमा 5 log 10 (N) db तक किया जा सकेगा। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर निरीक्षण कर अनुशास्ति हेतु जारी लाइसेंस की शर्तो पालन कराया जायें एवं किसी प्रकार की उल्लंघन होने पर अनुज्ञप्ति निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकें।
Created On :   20 Oct 2020 2:39 PM IST