जबलपुर: अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दिशा-निर्देश जारी

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
जबलपुर: अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दिशा-निर्देश जारी

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। जबलपुर अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को भारत में अध्ययन करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक और मैरिट कम मीन्स मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदनों के संबंध में सुरक्षात्मक कदम उठाने के निर्देश जारी किये गये है।

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक संचालक आशीष दीक्षित ने बताया कि जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) एवं शैक्षणिक संस्था नोडल अधिकारी (आईएनओ) का पुन: सत्यापन किया जाये। शैक्षणिक संस्था नोडल अधिकारी (आईएनओ) द्वारा 31 दिसंबर तक विद्यार्थियों के ऑनलाईन सत्यापित किये गए छात्रवृत्ति आवेदनों को पुन: शैक्षणिक संस्था नोडल अधिकारी के पास भेजकर विद्यार्थियों द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन के साथ जमा किए गए दस्तावेजों के साथ शैक्षणिक संस्था में जमा दस्तावेजों के साथ पुन: परीक्षण उपरांत आवेदनों को सत्यापित किया जाना चाहिए।

शैक्षणिक संस्था नोडल अधिकारी द्वारा विद्यार्थियों से आय, जाति, अंकसूचियां, जन्म प्रमाण-पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, दस्तावेज प्राप्त कर प्रत्येक विद्यार्थी की फाईल में संघारित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ताकि जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ) के भौतिक सत्यापन के दौरान उन्हें उपलब्ध कराया जा सके।

यदि विद्यार्थी उपरोक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज संस्था के शैक्षणिक संस्था नोडल अधिकारी के पास जमा नहीं कराये जाते हैं तो ऐसे आवेदनों को संस्था स्तर से डिफेक्टिव अंकित किया जाए। विद्यार्थी द्वारा यदि भूलवश दस्तावेज जमा नहीं किया गया है तो उसे विद्यार्थी द्वारा निश्चित समयावधि में जमा किया जाना चाहिए।

भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा नेशनल स्कालरशिप पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से शैक्षणिक संस्था के लागिन आईडी पर गत वित्तीय वर्ष में सत्यापित किये गये विद्यार्थियों के आवेदनों के साथ-साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष में सत्यापित किये गये विद्यार्थियों के आवेदनों के साथ-साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष में सत्यापित किये गये विद्यार्थियों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। ताकि शैक्षणिक संस्था यह ज्ञात कर सके कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है।

शैक्षणिक संस्था नोडल अधिकारी पुन: परीक्षण की गई विद्यार्थियों की सूची का सत्यापन शैक्षणिक संस्था के प्रमुख द्वारा सत्यापित किया जाकर अगले स्तर हेतु अग्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। जिन शैक्षणिक संस्थाओं के केवाईसी रजिस्ट्रेशन लंबित हैं वे तत्काल केवाईसी रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

Created On :   15 Jan 2021 3:48 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story