मां की हत्या कर सबूत मिटाने वाले बेटे को आजीवन कारावास

Life imprisonment for son who eradicated evidence by killing mother
मां की हत्या कर सबूत मिटाने वाले बेटे को आजीवन कारावास
मां की हत्या कर सबूत मिटाने वाले बेटे को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क सतना। हत्या कर शव को आग के हवाले करने वाले बेटे को नागौद की अपर सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश डीके शर्मा की अदालत ने लूट, हत्या और सबूत मिटाने के अपराध में आरोपी मुन्नीलाल कुशवाहा पिता रामसेवक कुशवाहा निवासी पिपरीकला-उचेहरा पर 30 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। एजीपी राजेश मिश्रा के अनुसार तेरसिया बाई से उसके पुत्र आरोपी ने रूपए उधार लेकर घर में चक्की स्थापित किया था। घटना पूर्व ही आरोपी ने चक्की बेच दिया। मां ने रूपए वापस मांगे तो आरोपी ने मारपीट किया था। इसी बात पर अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होता था। 14 और 15 जुलाई 2018 की दरम्यानी रात में आरोपी ने तेरसिया की हत्या कर शव को मिट्टी के तेल से जला दिया और घटना को लूट का रूप देने के लिए समान फेंक दिया। आरोपी ने मां के जल जाने की सूचना 15 जुलाई को उचेहरा थाने में दी। सूचना पर मर्ग कायम कर थाना पुलिस ने जांच प्रारंभ किया। जांच के दौरान साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार किया। अदालत ने भादवि की धारा 302, 201 और 392 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Created On :   3 March 2020 9:04 AM GMT

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