111 करोड़ के बैंक घोटाले में तत्कालीन एमडी को जमानत नहीं

No bail to the then MD in 111 crore bank scam
111 करोड़ के बैंक घोटाले में तत्कालीन एमडी को जमानत नहीं
111 करोड़ के बैंक घोटाले में तत्कालीन एमडी को जमानत नहीं

ईओडब्ल्यू की आपत्ति पर गौर करके हाईकोर्ट ने खारिज की आरोपी की जमानत अर्जी
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक के 111 करोड़ के घोटाले में गिरफ्तार तत्कालीन महाप्रबंधक रमाशंकर विश्वकर्मा को हाईकोर्ट ने जमानत का लाभ देने से इंकार कर दिया है। जस्टिस राजीव कुमार दुबे की एकलपीठ ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) की आपत्ति के मद्देनजर आरोपी की ओर से दायर अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार  भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक में रमाशंकर विश्वकर्मा जुलाई 2017 से 5 जुलाई 2019 के दौरान महाप्रबंधक के पद पर पदस्थ थे। उसी दौरान आरोपी ने बैंक की इनवेस्टमेंट कमेटी के सदस्यों के साथ मिलकर बैंक की राशि को नियमों को ताक पर रखकर प्राईवेट पेपर में निवेश किया, जिसके कारण बैंक को 111 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ था। इस संबंध में 6 सितम्बर 2019 को ईओडब्लयू में शिकायत की गई थी। ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार व अमानत में ख्यानत की धाराओं के तहत 18 दिसम्बर 2019 को आरोपी महाप्रबंधक रमाशंकर विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया था। मामले पर जमानत का लाभ पाने आरोपी की ओर से यह अर्जी हाईकोर्ट में दायर की गई थी। मामले पर हुई सुनवाई के दौरान ईओडब्ल्यू की ओर से अधिवक्ता हरजस छाबड़ा ने अपनी आपत्ति उठाते हुए अदालत को बताया कि अभी प्रकरण की जांच जारी है। ऐसी स्थिति में यदि आरोपी को जमानत का लाभ देने से जांच प्रभावित हो सकती है। इस आपत्ति के मद्देनजर अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
 

Created On :   25 Jan 2020 8:09 AM GMT

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