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जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर मेें मरे कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं -भोपाल भेजे गए सैंपलों की रिपोर्ट में खुलासा

डिजिटल डेस्क जबलपुर । आखिरकार कौवों की हो रही रहस्यमयी मौतों पर से पर्दा उठ गया है। जबलपुर, कटनी और नरसिंहपुर से भेजे गए सैंपलों रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं डिण्डौरी, मंडला और छिंदवाड़ा से भेजे गए मृत कौवों के सैम्पलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। पॉजिटिव पाए गए तीनों ही जिलों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। भोपाल स्थित हाई सिक्योरिटी इंटरनेशनल लैब से मिली रिपोर्ट में जबलपुर, कटनी और नरसिंहपुर के सैम्पलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। भले ही जबलपुर में रिपोर्ट निगेटिव आई है लेकिन लोगों में अभी भी बर्ड फ्लू का खौफ बरकरार है और अभी भी चिकन और अंडे खाने से परहेज किया जा रहा है। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा रोग अनुसंधान प्रयोगशाला से शुक्रवार को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन जिलों में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वहाँ विशेष सतर्कता बरती जाए। इसी तरह जिन जिलों के सैम्पलों में बर्ड फ्लू की रिपोर्ट निगेटिव है, वहाँ से सैम्पल तब तक न भेजे जाएँ, जब तक की बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत न हो।
इनका कहना है
तीन जिलों में मृत कौवों के सैम्पलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। हालाँकि जिन जिलों के सैम्पल निगेटिव पाए गए, वहाँ पर भी भोपाल स्थित प्रयोगशाला के निर्देश पर विशेष सावधानी रखी जा रही है।
-डॉ. एपी गौतम, ज्वाइंट डायरेक्टर, पशु चिकित्सा
पक्षियों को किया जाए दफन
रिपोर्ट में कहा गया है कि निगेटिव रिपोर्ट वाले जिलों में अभी भी पक्षियों की यदि मौत होती है तो स्थानीय निकायों द्वारा विशेष सावधानी बरतकर उनको दफन किया जाए।
टीमें फिर भी हैं तैयार
रैपिड रिस्पांस टीम के सदस्य डॉ. आरके पाण्डे के अनुसार जबलपुर सहित तीन जिलों में भले रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन टीमें फिर भी त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार हैं।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।