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हिरासत में न हो किसी की मौत, सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का करें पालन : वीके सिंह

डिजिटल डेस्क, सतना। पुलिस महानिदेशक वीके सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधीनस्थ अधिकारियों को काम-काज में कुशलता लाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रोफेशनल बनने से कानून का पालन बेहतर तरीके से होगा, वहीं समाज में विश्वास व सम्मान भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हर थाने में प्रतिदिन गणना अनिवार्य रूप से की जाए तो मुख्यालय द्वारा जारी किए गए बेसिक पुलिसिंग के संबंध में जारी निर्देशों को पढ़कर सुनाया जाए। पुलिस अधीक्षक व थाना प्रभारी अपने अधीनस्थों से जीवंत संवाद रखें और दिन भर की गतिविधियों की जानकारी लेकर मुख्यालय से साझा करें। डीजीपी ने अनुशासन बनाए रखने के साथ ही थानों में हिरासत के दौरान होने वाली मौतों पर पूरी तरह रोक लगाने, महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों में तुरंत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने, फरियादियों के साथ संवेदनशीलता के साथ पेश आकर उनकी बात सुनने पर जोर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का पालन कराने की बात कही। इतना ही नहीं पुलिस अधीक्षक नियमित रूप से थानों और लॉकअप का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
आपस में रखें समन्वय
डीजीपी ने डायल 100 और जिला पुलिस के बीच समन्वय बनाने की बात कहते हुए महिलाओं से संबंधित अपराधों, विशेष तौर पर दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के प्रकरणों में अनुसंधान तत्परता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का अनिवार्य रूप से पालन करने की ताकीद की। लिस अधीक्षक नियमित रूप से थानों और लॉकअप का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस कॉन्फ्रेंस में भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय से डीजीपी के साथ एडीजीपी (एससीआरबी) आदर्श कटियार, एडीजीपी प्रशिक्षण अनुराधा शंकर समेत कई अधिकारी शामिल रहे तो जिला मुख्यालय के कलेक्टे्रट सभागार में पुलिस कप्तान रियाज इकबाल के साथ एएसपी गौतम सोलंकी, सीएसपी विजय प्रताप सिंह सहित सभी एसडीओपी, डीएसपी व थाना प्रभारी उपस्थित रहे। यह कॉन्फ्रेंस शाम साढ़े 4 बजे से 1 घंटे तक चली।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।