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जाति और आय प्रमाण-पत्र मामले में पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और राज्य सरकार को नोटिस

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने जाति और आय प्रमाण-पत्र मामले में पूर्व मंत्री एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सुजय पॉल की सिंगल बैंच ने चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। यह याचिका लांजी के पूर्व विधायक किशोर समरीते ने दायर की है। याचिका में आरोप है कि पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को वारासिवनी एसडीएम ने 18 मार्च 2000 को एक दिन में ही बिना जाँच किए जाति और आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया। बिसेन ने 80 हजार रुपए वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र बनवाया है, जबकि वे पूर्व मंत्री के साथ सांसद भी रह चुके हैं। अधिवक्ता शिवेन्द्र पांडे ने तर्क दिया कि गलत तरीके से बनाए गए प्रमाण-पत्रों की जाँच की जानी चाहिए।
मिलिंग कम्पनी से वसूली रोकने के आदेश पर स्थगन - मप्र हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस राजीव कुमार दुबे की डिवीजन बैंच ने सिंगल बैंच के उस आदेश पर स्थगन दे दिया है, जिसमें धान मिलिंग कम्पनी फेयर एण्ड फूड इंटरनेशनल से 42 लाख रुपए की वसूली और लाइसेंस निरस्त करने पर रोक लगा दी गई थी। यह अपील कृषि उपज समिति कटनी की ओर से दायर की गई है। मामले में अधिवक्ता श्रेयस दुबे ने पैरवी की।
Created On :   9 Oct 2020 2:05 PM IST