अनूपपुर में अवैध रेत उत्खनन पर राज्य सरकार को नोटिस

Notice to the state government on illegal sand mining in Anuppur
अनूपपुर में अवैध रेत उत्खनन पर राज्य सरकार को नोटिस
अनूपपुर में अवैध रेत उत्खनन पर राज्य सरकार को नोटिस



डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने अनूपपुर जिले में हो रहे अवैध रेत उत्खनन पर राज्य सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस सुजय पॉल की डिवीजन बैंच ने अनूपपुर कलेक्टर को निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिले में कहीं भी अवैध रेत का उत्खनन न हो।
यह जनहित याचिका अनूपपुर निवासी किसान सभा के बुद्धसेन राठौर और उमेश राठौर की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि अनूपपुर जिले से नर्मदा और सोन नदी के अलावा जोहिला और केवई नदियाँ भी निकलती हैं। जिले में रेत उत्खनन के लिए 22 खदानों का ठेका तीन वर्ष के लिए भोपाल की केजी डेवलपर को दिया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ठेकेदार द्वारा शर्तों का उल्लंघन कर जिले में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। नियमानुसार रेत खदान का सीमांकन भी नहीं किया गया है। अवैध रेत को लेकर दिन भर भारी हाइवा और डम्पर दौड़ते हैं। दुर्घटनाओं में दो श्रमिकों की मौत भी हो चुकी है। अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव, दिनेश उपाध्याय एवं शफीक जौहर ने तर्क दिया कि अवैध रेत उत्खनन की शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। डिवीजन बैंच ने राज्य शासन एवं अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

 

Created On :   9 Jun 2021 4:40 PM GMT

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