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जबलपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 241 हुई - दो नए मरीज मिले

डिजिटल डेस्क जबलपुर । आईसीएमआर लैब से रविवार 31मई की देर रात मिली 28 सेम्पल की जाँच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव के दो और मामले सामने आये हैं । पॉजिटिव पाये गये व्यक्तियों में राजा टेंट हाउस वाली गली के सामने मन्नूलाल अस्पताल के पास रहने वाली 36 बर्ष की महिला और छोटी ओमती पुत्री शाला स्कूल के समीप किराये के मकान में रहने वाले निजी सफाई कर्मी 45 बर्षीय पुरुष शामिल है । जिले में संक्रमितों की संख्या 241 हो गई है
क्वारंटीन सेंटर का कर्मचारी पॉजिटिव
इसके पूर्व रविवार को कुंडम तहसील के हरदुली गाँव में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का 49 साल का कर्मचारी संक्रमित मिला है। हरदुली के छात्रावास को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। उक्त छात्रावास के कर्मचारी के इन्हीं लोगों से संक्रमित होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
अनुपपुर- पुष्पराजगढ़ में शनिवार को एक साथ 12 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है।
सागर-आठ संक्रमित मिले हैं।
शहडोल- एक पीडि़त मिला है।
दमोह- पथरिया तहसील के ग्राम कुटरी में एक पॉजिटिव मिला है।
पन्ना- बरबसपुरा ग्राम के दो लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।