हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर से 6 जिले अलग करने का विरोध -रणनीति होगी तैयार 

Opposition to separate six districts from jabalpur, main bench of hc
हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर से 6 जिले अलग करने का विरोध -रणनीति होगी तैयार 
हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर से 6 जिले अलग करने का विरोध -रणनीति होगी तैयार 

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर से 6 जिले अलग करने का विरोध शुरू हो गया है। अधिवक्ता संघों ने इसे हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर के विखंडन की साजिश करार दिया है। इस निर्णय के खिलाफ 30 अगस्त को शाम 4.30 बजे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन और जिला बार एसोसिएशन की संयुक्त बैठक आयोजित की गई है। बैठक में विरोध की रणनीति तैयार की जाएगी।

विरोध किया जाएगा

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमन पटेल ने बताया कि विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अतिरिक्त सचिव ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को एक पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि कलेक्टर हरदा ने एक राज्य सरकार को एक पत्र भेजा है कि हरदा, हरसूद, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर और आष्टा जिले को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में शामिल किया जाए। इस पत्र पर विचार करने का अनुरोध किया गया है। श्री पटेल ने कहा कि तीनों अधिवक्ता संघों ने निर्णय लिया है कि हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर के अंतर्गत आने वाले 6 जिलों को इंदौर खंडपीठ में शामिल करने का विरोध किया जाएगा।

नगर निगम को जर्जर भवनों को गिराने के नियम और प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश 

हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकल पीठ ने अधारताल के गणेश मार्केट की दुकानों को गिराने पर फिलहाल रोक लगा दी है। एकल पीठ ने नगर निगम को निर्देशित किया है कि जर्जर भवनों को गिराने के नियम और प्रक्रिया का पालन किया जाए। इस निर्देश के साथ एकल पीठ ने याचिका का निराकरण कर दिया है। अधारताल निवासी मोहन लखवानी, रमेश तोलानी और दीपक तोलानी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि वे गणेश मार्केट अधारताल में किराएदार है। दुकान मालिक प्रदीप जैसवानी उनसे दुकान खाली करवाना चाहता है। दुकान मालिक ने 27 अगस्त 2019 को नगर निगम का अमला मार्केट गिराने के लिए भेज दिया। नगर निगम के अमले का कहना था मार्केट जर्जर हो गया है। इसलिए दुकान मालिक ने मार्केट गिराने का आवेदन दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता आरके वर्मा ने तर्क दिया कि जर्जर भवनों को गिराने के नियम और प्रक्रिया है। नगर निगम इन नियमों और प्रक्रिया के विपरीत मार्केट को गिराना चाहता है। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने मार्केट को गिराने पर फिलहाल रोक लगाते हुए नगर निगम को जर्जर भवनों को गिराने के नियम और प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया है।
 

Created On :   30 Aug 2019 8:19 AM GMT

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